Edited By Shivam, Updated: 13 Dec, 2019 06:13 PM
गोहाना के सिरसाढ़ गांव में ग्रामीणों द्वारा 384 एकड़ भूमि पर नाजायज कब्जे हटवाने के लिए डीसी ने तीन गांव में धारा 144 लागू करवा दी है। इन तीन गांव सिरसाढ, मुण्डलाना व चिड़ाना के ग्रामीणों को अपने सभी लाईसेंसी हथियार शनिवार तक जमा करवाने होंगे।
गोहाना (सुनील जिंदल): गोहाना के सिरसाढ़ गांव में ग्रामीणों द्वारा 384 एकड़ भूमि पर नाजायज कब्जे हटवाने के लिए डीसी ने तीन गांव में धारा 144 लागू करवा दी है। इन तीन गांव सिरसाढ, मुण्डलाना व चिड़ाना के ग्रामीणों को अपने सभी लाईसेंसी हथियार शनिवार तक जमा करवाने होंगे। धारा 144 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र, बंदूक, रायफल, भाला, बरछी, लाठी या अन्य घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री साथ नहीं रख सकता।
उधर, ग्रामीणों ने गोहाना के एसडीएम से की मुलाकात की और बताया कि जमींन पर ग्रामीणों ने इस समय फसल बो रखी है, जिस काटने के लिए समय मांगा जा रहा है। साथ साथ ग्रामीणों ने कहा ये जमीन उनकी है, जिसका मामला अदालत में चल रहा है। हाई कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आया है, लेकिन वो जल्द इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।