खुले में गंदगी फैलाने वालों को देना होगा 5 हजार रुपए जुर्माना

Edited By Isha, Updated: 27 Jun, 2019 10:12 AM

those who spread dirty in the open will have to pay a fine of 5 thousand rupees

शहर के उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो शहर में सरेआम खुले में कूड़ा या गंदगी फैंकने का काम करते हैं। इसका कारण यह है कि अगर इस तरह के लोग नगर परिषद की नजर में आ गए तो न.प. इस तरह के लोगों के खिलाफ पुलिस में मुकद्दमा

भिवानी (सुखबीर): शहर के उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो शहर में सरेआम खुले में कूड़ा या गंदगी फैंकने का काम करते हैं। इसका कारण यह है कि अगर इस तरह के लोग नगर परिषद की नजर में आ गए तो न.प. इस तरह के लोगों के खिलाफ पुलिस में मुकद्दमा दर्ज करवाने के अलावा 5 हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकती है।

नगर परिषद ने यह फैसला शहर को साफ और सुंदर बनाने के लिए लिया है।  यहां बता दें कि इस समय केंद्र सरकार द्वारा रेटिंग प्रतियोगिता एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 प्रस्तावित है। इसके तहत खुले में कूड़ा फैंकने व गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध हरियाणा नगरपालिका 1973 की धारा के तहत कानूनी कार्रवाई करने के अलावा खर्चे व हर्जाने के रूप में 5 हजार रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद ने अब शहर में इस कानून को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। 

शहर में यहां के हालात खराब 
दूसरी ओर देखा जाए तो नगर परिषद ने शहर में यह नियम तो लागू कर दिया लेकिन शहर के कई स्थान ऐसे हैं जो कूड़े या कचरे को डालने के लिए नगर परिषद की ओर से डस्टबिन ही नहीं रखे गए। इनमें मुख्य रूप से नई अनाज मंडी पहले गेट के सामने वाली जगह ही है। वहां पर रोजाना करीब 40 हजार लोगों का आवागमन होता है।मगर नगर परिषद की ओर से वहां डस्टबिन रखना तो दूर की बात वहां शौचालय तक की व्यवस्था नहीं की गई। इसके अलावा कुछ जगहों पर लोग डस्टबिन रखे होने के बावजूद कूड़े और कचरे को डस्टबिन में डालने की बजाय उनके पास हफैंक देते हैं। इसी प्रकार शहर के हालू मोहल्ला, कृष्णा कालोनी सब्जी मंडी, पुरानी देवसर चुंगी आदि के पास भी कूड़े और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इसलिए इन जगहों पर खुद नगर परिषद ही सालों से ध्यान नहीं दे रही। 

यह बोले नगर परिषद सचिव 
इस बारे में नगर परिषद के सचिव राजेश मेहता ने बताया कि उन्होंने यह योजना बनाई है कि जो व्यक्ति शहर में खुले में कूड़ा या गंदगी फैलाता या फैंकता है और उसकी जानकारी नगर परिषद को किसी माध्यम से मिलती है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अलावा उस पर 5 हजार रुपए तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। वहीं उन्होंने माना कि नई अनाज मंडी के गेट नंबर-1 के सामने इस समय नगर परिषद की ओर से उस जगह को साफ सुथरा रखने के लिए कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं जबकि वहां दिन भर सबसे ज्यादा लोग आते हैं। इसलिए नगर परिषद वहां भी शीघ्र ही साफ सफाई का प्रबंध करेगी। इसके अलावा नगर परिषद अपने स्तर पर सर्वे कर जहां जहां कूड़े और कचरे के ढेर लगते हैं वहां डस्टबिन या सफाई कर्मचारियों को नियुक्त करेगी।

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