बिन ब्याही युवती ने कोर्ट से लगाई अबॉर्शन कराने की गुहार, कोर्ट ने की खारिज(Video)

Edited By Punjab Kesari, Updated: 16 Mar, 2018 08:12 AM

अंबाला की एक 19 वर्षीय बिन ब्याही युवती ने स्पेशल कोर्ट से गर्भपात करवाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। जिसे कोर्ट ने स्वास्थ्य अधिकारीयों से राय मांगने के बाद ख़ारिज कर दिया। उनका कहना है कि भ्रूण 28 हफ्ते का हो चूका है जिसके चलते गर्भपात की इजाजत...

अंबाला(अमन कपूर): अंबाला की एक 19 वर्षीय बिन ब्याही युवती ने स्पेशल कोर्ट से गर्भपात करवाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। जिसे कोर्ट ने स्वास्थ्य अधिकारीयों से राय मांगने के बाद ख़ारिज कर दिया। उनका कहना है कि भ्रूण 28 हफ्ते का हो चूका है जिसके चलते गर्भपात की इजाजत नही दी जा सकती। वहीं पुलिस ने पीड़िता से उस युवक के बारे में पूछताछ की लेकिन पीड़िता का कहना है कि वे किसी को उस युवक की पहचान किसी को नहीं बताएगी। अारोपी के खिलाफ पीड़िता ने न तो कोई शिकायत दर्ज करवाई है और न ही किसी कार्रवाई की मांग की है।

दरअसल, बीते दिन युवती को बुखार व पेट में दर्द की शिकायत हुई तो उसकी मां उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंची। जहां डाक्टरी जांच के बाद पता चला कि युवती गर्भवती है लेकिन इस दौरान जरूरी कागजी कार्रवाई के लिए जब डाक्टर ने उसके पति के बारे पूछा तो उसने साफ कहा कि वह शादीशुदा नहीं है। वह 7 माह से गर्भवती है और अबॉर्शन करवाना चाहती है लेकिन डाक्टर ने ऐसा करने से मना करते इसे पूर्णतया गैर-कानूनी बताया। इसके बाद उन्होंने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। 
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डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास पहुंची युवती
गर्भवती युवती डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास पहुंची, जहां उन्होंने एक अधिवक्ता की मार्फत कोर्ट में याचिका दायर कर अबॉर्शन करवाने की मंजूरी मांगी। अधिवक्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि यदि कोई भी महिला अपना अबॉर्शन करवाना चाहती है तो वह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि कोर्ट की मंजूरी के बाद अबॉर्शन करवा सकती है।

 

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