मंत्रियों को मिले तबादला ‘अधिकार’ का दो श्रेणियों में हुआ ‘विभाजन’

Edited By Isha, Updated: 29 Nov, 2019 11:19 AM

the transfer of rights given to the ministers was divided into two categories

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी मंत्रियों को अपने विभागों से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले करने का अधिकार प्रदान करते हुए अब इसकी अवधि 1 से 15 दिसम्बर तक निर्धारित की है।  इन 15 दिनों के भीतर सभी मंत्री

डेस्कः हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी मंत्रियों को अपने विभागों से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले करने का अधिकार प्रदान करते हुए अब इसकी अवधि 1 से 15 दिसम्बर तक निर्धारित की है।  इन 15 दिनों के भीतर सभी मंत्री अपने विभागों में प्रथम श्रेणी अधिकारियों को छोड़कर शेष सभी श्रेणियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले अपने स्तर पर कर सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर के दोबारा मुख्यमंत्री बनने व मंत्रिमंडल गठन के साथ ही मंत्रियों को तबादलों के अधिकार प्रदान किए जाने की चर्चाएं चल रही थीं और पहले ऐसी खबर आई कि मंत्रियों को अपने स्तर पर तबादलों के लिए 25 नवम्बर से 10 दिसम्बर तक यह अधिकार प्रदान किया गया है मगर इस संबंध में कोई लिखित आदेश मंत्रियों तक नहीं पहुंचे थे। अब बुधवार को मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से आदेश जारी किया गया है,जिसके तहत सभी मंत्री अब अपने विभागों से संबंधित गु्रप बी, सी व डी श्रेणी के अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले अपने स्तर पर कर सकेंगे।

यूं होंगे तबादले
मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेशों तहत 500 से कम संख्या वाली कर्मचारियों की स्वीकृत पदों की श्रेणी में प्रदेश के सभी मंत्री अपने अधीनस्थ विभागों के गु्रप बी, सी व डी कर्मचारियों के तबादले सामान्य प्रक्रिया तहत कर सकेंगे, जहां ऑनलाइन तबादला नीति लागू नहीं है। इस तबादला अधिकार तहत किसी भी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने में एक वर्ष का समय शेष रहने,गृह जिला होने व कपल केस आदि नीतियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा और तबादले जनहित में किए जाएंगेे। इन तबादला आदेशों में दूसरी श्रेणी 500 से अधिक स्वीकृत पदों वाले कर्मचारियों की निर्धारित की गई है।

इस श्रेणी के तहत मंत्रियों द्वारा द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के किए जाने वाले तबादले अस्थाई होंगे और इस श्रेणी में प्रतिनियुक्ति का अधिकार भी संबंधित विभागों के मंत्रियों का होगा मगर यह अवधि व्यक्तिगत मामले में अधिकतम 31 मार्च 2020 तक ही होगी। इस श्रेणी के तबादलों के मामले में ऑनलाइन स्थानान्तरण नीति लागू होने पर अस्थाई तबादला व प्रतिनियुक्ति काल आदेश जारी होने से पहले के स्टेशन पर ही लागू मानी जाएगी।

ऐसे बांटी गई है तबादला प्रक्रिया
सरकार द्वारा मंत्रियों को दी गई ट्रांसफर पॉवर तहत होने वाले तबादलों को 2 श्रेणी में बांटा गया है। एक श्रेणी तहत जहां द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य तबादले किए जा सकेंगे वहीं दूसरी श्रेणी के अंतर्गत इन कर्मचारियों को अस्थाई तौर पर या प्रति नियुक्ति पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकेगा जिसकी अवधि 31 मार्च से अधिक नहीं होगी। स्वेच्छा से तबादला करवाने वाले कर्मचारियों को यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। इन 2 श्रेणियों को कर्मचारियों की संख्या के आधार पर विभाजित किया गया है। एक श्रेणी को 500 से कम संख्या वाले कर्मचारियों के लिए निर्धारित किया गया जबकि दूसरी श्रेणी 500 से अधिक स्वीकृत पदों के कर्मचारियों के लिए तय की गई है। 

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