हरियाणा के युवाओं को तोहफा, 15 जनवरी से लागू होगा नौकरियों में 75% आरक्षण का कानून

Edited By vinod kumar, Updated: 06 Nov, 2021 04:50 PM

the law of 75 reservation in jobs will be implemented from january 15

रियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण का कानून 15 जनवरी से लागू होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इससे प्रदेश के युवाओं को फायदा होगा। इस कानून के तहत निजी कंपनियों में युवाओं को 30 हजार रुपये तक...

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण का कानून 15 जनवरी से लागू होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इससे प्रदेश के युवाओं को फायदा होगा। इस कानून के तहत निजी कंपनियों में युवाओं को 30 हजार रुपये तक की नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार ने 50 हजार रुपये तक की नौकरियों में आरक्षण देने के स्लैब को बदल दिया है।  

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जेजेपी का बड़ा वादा पूरा 
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि निजी नौकरियों में राज्य के स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून बनाना वास्तव में हरियाणा के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम है, जिसे लागू करने का साहस वर्तमान सरकार ने उठाया है। यह जजपा का चुनावी वायदा भी था। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के कुशल, अर्धकुशल व अकुशल युवाओं को अपने ही प्रदेश में अच्छा रोजगार मिलेगा।

उन्होंने बताया कि उद्योगपतियों के सुझावों पर इस कानून में कुछ बदलाव किया गया है, जिसमें अब 50 हजार की जगह 30 हजार रुपए तक की निजी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा के मूल निवासी को ही योजना का लाभ मिलेगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। दुष्यंत ने बताया कि ईंट-भटों पर यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के श्रमिक हरियाणा में कम उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि आईटीआई पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी।

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कर्मचारियों की जानकारी छुपाने पर लगेगा जुर्माना 
इसके साथ दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अगर कोई कंपनी, फैक्ट्री, संस्थान, ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो उस पर जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि निजी सेक्टर में पहले से कार्यरत किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। 30 हजार रुपए तक की नौकरी वाले हर कर्मचारी को श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपने नाम का पंजीकरण कराना होगा। यह पंजीकरण नि:शुल्क है, इसकी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी, फर्म अथवा रोजगार प्रदाता की होगी। जो कंपनी अपने कर्मचारी की सूचना पंजीकृत नहीं करवाएगी उसे हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम, 2020 के सेक्शन-3 के तहत 25 हजार से एक लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। अगर फिर भी कंपनी कानून का उल्लंघन करती है तो उसे हर रोज पांच हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। 
 

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