Edited By Krishan Rana, Updated: 16 May, 2026 07:23 PM

हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को राहत प्रदान करते हुए शहरी स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से एकमुश्त योजना
चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी) : हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को राहत प्रदान करते हुए शहरी स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से एकमुश्त योजना लागू की है। वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले पूरे ब्याज को माफ करने का फैसला किया है।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के बाद अब प्रदेशभर के हजारों मकान, दुकान और व्यावसायिक संपत्ति मालिक बिना ब्याज दिए अपना पुराना टैक्स जमा कर सकेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए 30 जून तक बकाया राशि जमा करवाना और पोर्टल पर अपनी संपत्ति का सेल्फ-सर्टिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। यह योजना केवल लोगों को राहत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए नगर निगमों और नगर परिषदों के रिकॉर्ड भी अपडेट होंगे।
लंबे समय से ऐसे कई मामले सामने आ रहे थे, जिनमें संपत्ति का विवरण पोर्टल पर सही दर्ज नहीं था या टैक्स वर्षों से लंबित पड़ा था। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि योजना की अवधि समाप्त होने के बाद पुराने नियम लागू रहेंगे। ऐसे में देर से टैक्स जमा करने वालों पर प्रति माह 1.5 प्रतिशत ब्याज या उसके हिस्से के हिसाब से चार्ज जारी रहेगा।
इस फैसले से हजारों प्रॉपर्टी मालिकों को सीधा फायदा मिलेगा और शहरी निकायों की टैक्स रिकवरी में भी तेजी आएगी। विभाग को उम्मीद है कि ब्याज माफी के चलते बड़ी संख्या में लोग अपना लंबित टैक्स क्लियर करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुछ दिन पहले ही इस राहत योजना का संकेत दिया था। अब अधिसूचना जारी होने के बाद लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है।
(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)