ग्राम पंचायतों में अब रात को लगेगा ठीकरी पहरा, आदेश जारी

Edited By Manisha rana, Updated: 29 Aug, 2020 10:57 AM

the deputy commissioner ordered to guard the night at night

जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने दि पंजाब विलेज एंड स्माल टाऊन एंड पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3(1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग...

फतेहाबाद (रमेश भट्ट) : जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने दि पंजाब विलेज एंड स्माल टाऊन एंड पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3(1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला की सभी ग्राम पंचायतों को ठीकरी पहरा लगाने के आदेश पारित किए हैं। ये आदेश आगामी 30 अक्तूबर तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दि पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन एंड पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3(1) के अंतर्गत तथा सरपंच के खिलाफ हरियाणा पंचायती राज एक्ट 19 (द्ब1) में दी गई कत्र्तव्य पालना में बरती गई कौताही के तहत दोषी समझकर कार्यवाही की जाएगी।

जिलाधीश ने सभी सरपंचों को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने गांव में पांच स्वस्थ नौजवानों की ड्यूटी लगाए जोकि पशु चोरी तथा गृह भेदन की घटनाओं को रोकने के लिए रात्रि के समय ठीकरी पहरा देंगे। उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया कि इस आदेशों की पालना करवाने की जिम्मदारी संबंधित तहसीलदार, थानाध्यक्ष, संबंधित बीडीपीओ व ग्राम पंचायत की होगी।

जारी आदेशों में पुलिस अधीक्षक फतेहाबाद ने सूचित किया है कि कुछ समय से जिला में पशु चोरी तथा गृह भेदन की घटनाएं घटित हो रही है, जिन पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस तथा सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए स्थानीय स्तर पर ठीकरी पहरा लगाना जाना अति आवश्यक है।

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