Edited By Rakhi Yadav, Updated: 11 Jul, 2018 08:38 AM
प्रदेश सरकार ने ड्यूटी के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले पुलिसकर्मियों के आश्रितों के संबंध में एक बड़ा फैसला लेते हुए मृतक पुलिसकर्मी की विधवा व आश्रितों को दी जा रही विशेष अनुग्रह अनुदान राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख....
चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): प्रदेश सरकार ने ड्यूटी के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले पुलिसकर्मियों के आश्रितों के संबंध में एक बड़ा फैसला लेते हुए मृतक पुलिसकर्मी की विधवा व आश्रितों को दी जा रही विशेष अनुग्रह अनुदान राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया है।
पुलिस महानिदेशक बी.एस. संधू ने बताया कि असामाजिक तत्वों से लड़ते हुए या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की जान और संपत्ति को बचाते हुए मारे गए पुलिसकर्मी की विधवा या आश्रित को अब 20 लाख रुपए और उसकी माता और पिता को 5-5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। यदि माता और पिता दोनों जीवित नहीं हैं, तो माता-पिता का हिस्सा मृतक की विधवा या आश्रित को दिया जाएगा।
संधू ने कहा कि इसी प्रकार, कर्तव्य निर्वाहन के दौरान अत्यंत गंभीर रूप से घायल हुए पुलिसकर्मी को 15 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल होने के मामले में 10 लाख रुपए व मामूली चोट के लिए 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी।