नाबालिगा से की थी दरिंदगी...फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के लिए भेजा सलाखों के पीछे, जुर्माने भी ठोका
Edited By Krishan Rana, Updated: 01 Oct, 2026 05:14 PM

हरियाणा के सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत पोक्सो ने बड़ा
सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत पोक्सो ने बड़ा फैसला सुनाया है। फास्ट ट्रैक अदालत ने दुष्कर्म के दोषी रणबीर उर्फ अजय उर्फ कालू को कड़ी सजा देते हुए 20 वर्ष कारावास व 52 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 5 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मिली जानकारी के अनुसार फरवरी 2025 में पीड़िता की मां ने खरखौदा थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया था कि पड़ोस में काम करने वाले आरोपी ने नवम्बर 2024 से जनवरी 2025 के बीच 15 वर्षीय नाबालिग के साथ 3-4 बार दुष्कर्म किया।
बाद में आरोपी ने नाबालिगा को धमकाकर किसी को न बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायत के पुलिस ने एक्शन करते हुए आरोपी को 6 फरवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पीड़िता का मैडीकल करवाकर कोर्ट में बयान दर्ज करवाए थे।
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