हरियाणा के डिप्टी CM के बदले सुर, बोले- चपरासी, क्लर्क और चौकीदार के पद पर ही 75% आरक्षण

Edited By Isha, Updated: 03 Apr, 2021 11:19 AM

technical posts of private institutions will be exempt from reservation

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को कहा कि निजी संस्थानों और कारखानों के तकनीकी पद हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी नौकरी प्रदान करने वाले कानून के दायरे में नहीं रहेंगे उन्होंने स्पष्ट किया कि, चौकीदार, चपरासी, क्लर्क और अन्य ऐसे रोजगार,...

गुरुग्राम: उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को कहा कि निजी संस्थानों और कारखानों के तकनीकी पद हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी नौकरी प्रदान करने वाले कानून के दायरे में नहीं रहेंगे उन्होंने स्पष्ट किया कि, चौकीदार, चपरासी, क्लर्क और अन्य ऐसे रोजगार, जिनमें तकनीकी कौशल की आवश्यकता नहीं है, उनमें हर चार नौकरियों में से तीन पर स्थानीय युवाओं का हक होगा।



उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी नौकरियों में प्रदेशवासियों को 75 आरक्षण बाला कानून लाने से पहले उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ आठ चरणों में बैठक हुई थी। लिखित में भी सुझाव मांगे गए थे। एक सप्ताह पहले भी प्रदेश की तमाम औद्योगिक एसोसिएशन और हरियाणा में स्थापित बड़े उद्योगों के मालिकों के साथ फिर से बैठक की जा चुकी है। तकनीकी पदों पर कोई भी निजी संस्थान कौशल के आधार पर नियुक्ति कर सकता है।

दुष्यंत ने कहा कि कोई भी कानून पहले दिन से परफेक्ट नहीं बन जाता। उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। कई लोगों ने सुझाव दिया है कि उद्योगों या निजी संस्थानों में जो तकनीकी पद हैं या जिनमें तकनीकी कौशल से कार्य होता है उन्हें इस कानून से बाहर रखा जाए एक्ट में पहले ही प्रावधान कर रखा है कि तकनीकी कौशल वाले पदों को छूट दी जाएगी। ऐसे भी सुझाव आए हैं कि सरकारी नौकरी में जेई के पे-ग्रेड 50 हजार रुपये को कम कर उसके बराबर कर दिया जाए। सरकार इस सुझाव पर मंथन कर रही।


कानून 1 मई से होगा लागू
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद की ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एस्कोर्ट के चैयरमेन निखिल नंदा ने कानून को अंतिम रूप देने से पहले बैठक में कहा था कि प्रदेश में ऐसा कानून लाया जाए, जो हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार की दृष्टि से अच्छा रहे। अन्य उद्यमियों ने भी ऐसा कानून बनाए जाने पर सहमति दी थी। 

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