Edited By Isha, Updated: 13 May, 2026 08:18 PM

हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने जिला फरीदाबाद में 12 मई, 2026 को आयोजित दिशा बैठक में नगर निगम फरीदाबाद के सहायक अभियंता श्री संजय बंसल के विरुद्ध लगाए गए आरोपों
चंडीगढ़( चन्द्र शेखर धरणी): हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने जिला फरीदाबाद में 12 मई, 2026 को आयोजित दिशा बैठक में नगर निगम फरीदाबाद के सहायक अभियंता श्री संजय बंसल के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार निलंबन की अवधि के दौरान श्री संजय बंसल का मुख्यालय निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, पंचकूला निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
सरकारी आदेशों में यह भी उल्लेख किया गया है कि निलंबन की अवधि के प्रथम छह माह के दौरान उन्हें हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 83 के तहत नियमानुसार निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह निर्वाह भत्ता उस अवकाश वेतन एवं महंगाई भत्ते के बराबर होगा, जो उन्हें आधे वेतन अवकाश पर रहने की स्थिति में देय होता। यदि निलंबन की अवधि छह माह से अधिक होती है तो निर्वाह भत्ते की दर पर पुनर्विचार किया जाएगा। इसके साथ ही निर्वाह भत्ते का भुगतान इस शर्त के अधीन होगा कि संबंधित अधिकारी यह प्रमाणित करेंगे कि वे किसी अन्य रोजगार, व्यवसाय, पेशे अथवा कार्य में संलग्न नहीं हैं।
आदेशों के अनुसार श्री संजय बंसल को देय निर्वाह भत्ते का भुगतान नगर निगम फरीदाबाद के आयुक्त कार्यालय द्वारा किया जाएगा। मामले की निष्पक्ष एवं तथ्यात्मक जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर निगम फरीदाबाद की अतिरिक्त आयुक्त सुश्री सलोनी शर्मा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे श्री संजय बंसल के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की विस्तृत जांच कर 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करें। यह आदेश हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री अशोक कुमार मीणा, आईएएस द्वारा जारी किए गए हैं।