प्रोफैसर को सस्पेंड करने के एम.डी.यू. के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे

Edited By Nisha Bhardwaj, Updated: 20 Apr, 2018 10:56 AM

suspended professor high court stay

महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी (एम.डी.यू.) द्वारा इसके एक प्रोफैसर की फेसबुक पोस्ट पर असहिष्णुता (इनटोलरैंस) दिखाने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी अथॉरिटी की कार्रवाई को याची प्रोफैसर और उसके सोशल ग्रुप के...

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी (एम.डी.यू.) द्वारा इसके एक प्रोफैसर की फेसबुक पोस्ट पर असहिष्णुता (इनटोलरैंस) दिखाने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी अथॉरिटी की कार्रवाई को याची प्रोफैसर और उसके सोशल ग्रुप के लोगों के बीच फेसबुक डिबेट का गला घोंटने वाली असहिष्णुता की परेशान करने वाली घटना बताते हुए संबंधित प्रोफैसर के सस्पैंशन के 31 मार्च, 2018 के आर्डर पर स्टे लगा दी है। 

हाईकोर्ट जस्टिस राजीव नारायण रैना ने अपने आदेशों में कहा कि वह यूनिवर्सिटी पर उदाहरण योग्य कॉस्ट समेत याची को हुए नुक्सान और उसके द्वारा व्यय अदालती खर्च वसूलने पर भी विचार करेगी। अश्विनी कुमार ढींगरा ने यूनिवर्सिटी और अन्यों को पार्टी बनाते हुए यह याचिका दायर की थी जिसमें अधिवक्ता सरदविंद्र गोयल ने दलीलें पेश की। 

हाईकोर्ट को बताया गया कि याची यूनिवर्सिटी इंस्टीच्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के असिस्टैंट प्रोफैसर हैं। उनसे बीती फरवरी में फेसबुक पर किए कमैंट्स को लेकर यूनिवर्सिटी ने जवाब मांगा था। जिसके बाद सस्पैंड कर दिया गया था। याची के वकील के मुताबिक उनका पुराना फेसबुक अकाऊंट है और उन्होंने केवल यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली की बेहतरी के लिए कुछ मुद्दे उठाए थे। 24 मई को केस की अगली सुनवाई होगी।
 

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