हरियाणा के गांवों में भूमि हस्तांतरण के लिए देना होगा सरचार्ज, जिला परिषद व पंचायतों को दी जाएगी राशि

Edited By Manisha rana, Updated: 14 Dec, 2020 08:58 AM

surcharge will have to be given for transferring land in villages of haryana

हरियाणा के गांवों में भूमि हस्तांतरण के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर 2 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा, क्योंकि सरकार ने जिला परिषदों व ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के दृष्टिगत इस निर्णय को लागू कर दिया है। इस संदर्भ में विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा हाल ही में...

चंडीगढ़ : हरियाणा के गांवों में भूमि हस्तांतरण के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर 2 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा, क्योंकि सरकार ने जिला परिषदों व ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के दृष्टिगत इस निर्णय को लागू कर दिया है। इस संदर्भ में विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा हाल ही में अधिसूचना जारी की गई है। 

हरियाणा के गांवों में अचल संपत्ति (भूमि व मकान) की बिक्री, उपहार, बंधक एवं अन्य प्रकार से ट्रांसफर (हस्तांतरण) संबंधी दस्तावेजों पर भारतीय स्टाम्प कानून 1899 के अंतर्गत जो ड्यूटी (शुल्क) निर्धारित किया गया है, उस पर दो प्रतिशत की दर से सरचार्ज (अधिभार) लगाने से सरकार के खजाने में राजस्व बढऩे की उम्मीद है। विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल द्वारा शासकीय गजट में अधिसूचित इस आदेश में यह भी उल्लेख है कि उक्त शुल्क राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा ही इक_ा किया जाएगा, जिसे बाद में समान अनुपात में ग्राम पंचायत और जिला परिषद को लौटा दिया जाएगा। इस पैसे से ग्राम पंचायतें व जिला परिषदें अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को अंजाम दे सकती हैं।

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