उपायुक्त फतेहाबाद के आदेशानुसार लाइसेंसी हथियार जमा कराना अनिवार्य

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 03 Dec, 2018 12:01 PM

submission of license arms is mandatory

टोहाना की जाखल मंडी को नगर पालिका का दर्जा दिए जाने के बाद पहली बार 16 दिसंबर को नगर पालिका के चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग द्वारा तय हुआ है। जिसके तहत 22 नवंबर से आचार संहिता.....

टोहाना(सुनील जिंदल): टोहाना की जाखल मंडी को नगर पालिका का दर्जा दिए जाने के बाद पहली बार 16 दिसंबर को नगर पालिका के चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग द्वारा तय हुआ है। जिसके तहत 22 नवंबर से आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में निर्वाचन आयोग द्वारा आदेश जारी किए गए है कि लाईसेंसशुदा शस्त्र स्थानीय थाना या फिर नजदीक के गन हाउस में जमा करवाए।

PunjabKesari, Licensed Weapon, Deposit, Deputy Commissioner

ताकि चुनाव को शांतिपूर्वक तरीक से संपन्न करवाया जा सके। इसी के चलते स्थानीय पुलिस द्वारा अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द हथियार जमा करवा दिए जाए।

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राजेश कुमार ने बताया कि जाखल मंडी नगरपालिका चुनावों के 16 दिसंबर को होने तय है। चुनावों को शांतिपुर्वक करवाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तेद है।जिसके चलते यहां आचार संहिता लागू होने के साथ ही शहर में नाकों की चौकसी बढ़ा दी गई है।

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हमारे जाखल मंडी में सूची के तहत 120 लाईसेंसशुदा हथियार है। जिसमें से 25 हथियार थाना में जमा करवाए जा चुके है बाकि भी जल्द जमा करवा लिए जाएंगे। 
 

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