Edited By Deepak Paul, Updated: 01 Nov, 2018 04:02 PM
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रोडवेज हड़ताल को लेकर जनहित में जारी याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाइकोर्ट ने हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व रोडवेज़
चंडीगढ़(ब्यूरो): पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रोडवेज हड़ताल को लेकर जनहित में जारी याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाइकोर्ट ने हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व रोडवेज़ यूनियनों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
इस मामले में वकील अरविंद सेठ ने कहा कि हरियाणा रोडवेज हरियाणा की लाइफ लाइन है व यूनियन ने पिछले 16 दिन से हड़ताल की हुई है जिस कारण हरियाणा का हर व्यक्ति इससे प्रभावित है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार व यूनियन की बैठक में कोई परिणाम सामने नही आ रहा। जिस कारण यह हड़ताल समाप्त होने के कोई आसार नजर नही आ रहे।
सुनवाई के दौरान हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने कोर्ट को इस मामले में एक स्टेटस रिपोर्ट व इससे जुड़े केस की जानकारी दी। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील अनुपम गुप्ता को इस मामले में अमिक्स क्यूरी नियुक्त करते हुए कल अवमानना मामला जो पहले ही हाईकोर्ट में विचाराधीन है उसके साथ ही सुनावई करने का निर्णय लिया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सभी प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।