आबकारी विभाग ने नहीं उपलब्ध करवाई स्टॉक परिसर की सीसीटीवी फुटेज: एसईटी

Edited By Shivam, Updated: 08 Aug, 2020 05:41 PM

set said excise department did not provide cctv footage of stock premises

शराब घोटाले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसईटी) ने कहा है कि हरियाणा के आबकारी और कराधान विभाग ने आस-पास के क्षेत्रों में सीसीटीवी के संचालन और फुटेज के भंडारण के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी नहीं की है।

चंडीगढ़ (धरणी): शराब घोटाले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसईटी) ने कहा है कि हरियाणा के आबकारी और कराधान विभाग ने आस-पास के क्षेत्रों में सीसीटीवी के संचालन और फुटेज के भंडारण के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी नहीं की है। 

ईटीसी ने एसईटी को बताया कि एल-1 और एल-13 के सभी आसवनी, शराब कारखाने और थोक लाइसेंस परिसर में सीसीटीवी थे, लेकिन फीड के संचालन, निगरानी और भंडारण के बारे में कोई भी एसओपी जारी नहीं किया गया था। एसईटी ने कहा कि एसओपी ने अवैध शराब की आपूर्ति की जांच की होगी।

एसईटी की जांच में सामने आया है कि शराब की तस्करी पंजाब व अन्य पड़ोसी राज्यों से हुई। 2011-12 से यह एक्साइज विभाग की लापरवाही व पुलिस की ढील से हो रहा है। एसईटी ने टिप्पणी की है कि एसपी सोनीपत रहते प्रतीक्षा गोदारा ने शराब तस्कर भूपिंदर को 2 गनमैन दिए व गन लाइसेंस दिए। प्रतीक्षा गोदारा के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश की गई है।

वहीं एसईटी की रिपोर्ट पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि शराब की फैक्ट्रियों में सीसीटीवी लगाने का नियम दस साल से लागू है और इस बार इसमें सुधार कर फैक्ट्रियों पर ही यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग खुद उपलब्ध करवाएंगे।

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