कांवड़ियों की सुरक्षा एवं यातायात सुचारू रखने के लिए जिले में लगाई धारा 144

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 02 Aug, 2018 02:17 PM

section 144 imposed in the district to keep the movement

डी.सी. एवं जिलाधीश डा. एस.एस. फुलिया ने कांवडिय़ों की सुरक्षा व यातायात को सुचारू व सुरक्षित बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 लगाने के आदेश जारी....

कुरुक्षेत्र(ब्यूरो): डी.सी. एवं जिलाधीश डा. एस.एस. फुलिया ने कांवडिय़ों की सुरक्षा व यातायात को सुचारू व सुरक्षित बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त तक हरिद्वार, नीलकंठ, ऋषिकेश, गौमुख सहित अन्य धार्मिक स्थलों से कांवडि़ए यमुनानगर, रादौर, लाडवा, पिपली से होते हुए विभिन्न स्थानों की तरफ जाएंगे। 

यात्रा के दौरान कांवडिय़ों की सुरक्षा व यातायात को सुचारू व सुरक्षित बनाए रखना प्रशासन का कत्र्तव्य है। 9 अगस्त तक कुरुक्षेत्र शहर में भारी वाहनों जैसे रेत व बजरी से लदे ट्रक-ट्रालों तथा टै्रक्टर-ट्राली के प्रवेश पर धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया जाता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
 

  
 


 

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