'पद्मावत' मूवी को लेकर सीएम सिटी में धारा 144 लागू

Edited By Punjab Kesari, Updated: 23 Jan, 2018 09:16 PM

section 144 applies in cm city on padmavat

जिलाधीश आदित्य दहिया ने फिल्म पदमावत के रिलीज होने के दृष्टिगत करनाल शहर में दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होकर मामला...

करनाल(विकास मेहला): जिलाधीश आदित्य दहिया ने फिल्म पद्मावत के रिलीज होने के दृष्टिगत करनाल शहर में दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होकर मामला शांत होने तक लागू रहेंगे।

जिलाधीश आदित्य दहिया ने करनाल शहर में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश जनहित में जारी किए हैं। फिल्म पद्मावत 25 जनवरी को रिलीज हो रही है, इसका पहला शो सुपर मॉल सैक्टर-12 करनाल में दिखाया जाएगा। इसे लेकर राजपूत बिरादरी एवं अन्य संगठनों में काफी रोष है, इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए जारी आदेशों के तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्ति के एक स्थान पर एकत्रित होने तथा हथियार लेकर चलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। 

यह आदेश पुलिस व ड्यूटी पर तैनात अन्य अधिकारी व कर्मचारियों पर लागू नही होगें। इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक, उपमंडलाधीश करनाल व तहसीलदार करनाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेशों का उल्लघंन करता यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 आईपीसी के तहत दण्ड का भागी होगा।

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