साढ़े 4 लाख हड़पने के जुर्म में बिजली निगम के एस.डी.ओ. व चपड़ासी को 5-5 साल की सजा

Edited By Isha, Updated: 07 Mar, 2020 10:29 AM

sdo of electricity corporation in the crime of grabbing

अजय पराशर की अदालत ने शुक्रवार को उपभोक्ता को सरकार द्वारा देय योजना का लाभ न देकर साढ़े 4 लाख रुपए हड़पने के दोषी निगम के पूर्व एस.डी.ओ. राजीव तथा चपड़ासी रामकुमार......

जींद (ब्यूरो) : अजय पराशर की अदालत ने शुक्रवार को उपभोक्ता को सरकार द्वारा देय योजना का लाभ न देकर साढ़े 4 लाख रुपए हड़पने के दोषी निगम के पूर्व एस.डी.ओ. राजीव तथा चपड़ासी रामकुमार को 5-5 वर्ष का कारावास तथा 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। गांव पड़ाना निवासी सुरेश ने 9 जून 2016 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि सितम्बर 2015 में सरकार ने बिजली बिल का 25 प्रतिशत भरने पर बकाया को माफ करने की योजना चलाई थी।

इस पर उसने योजना का लाभ लेने के लिए बिजली निगम के चपड़ासी रामकुमार के माध्यम से सब-डिवीजन नंबर 2 के एस.डी.ओ. राजीव शर्मा से संपर्क साधा। योजना के बारे में पूरी जानकारी लेकर उसने 1 सितम्बर तथा 18 सितम्बर 2015 को साढ़े 4 लाख रुपए बकाया बिजली का बिल भर दिया, जिस पर एस.डी.ओ. राजीव ने बिजली बिल क्लीयर का नो ड्यूज जारी कर दिया। 

हाल ही में उसे बिजली का बिल मिला, जिसमें उसकी तरफ 17 लाख 38 हजार रुपए की राशि बकाया दिखाई गई। जब उसने बिजली निगम कार्यालय में जाकर बिल क्लीयर का नो ड्यूज दिखाया और अपने बिजली अकाऊंट को खंगाला तो उसके द्वारा जमा करवाई गई राशि बिजली निगम में जमा नहीं थी। 

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