Edited By Isha, Updated: 02 Oct, 2022 09:32 AM
विजीलैंस द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत काबू किए गए तत्कालीन एस.डी.एम. सतबीर सिंह जांगू व पटवारी जगदीष चन्द्र की रिमांड अवधि समाप्त होने पर दोनों को दोबारा अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में हिसार जेल में भेज दिया...
फतेहाबाद : विजीलैंस द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत काबू किए गए तत्कालीन एस.डी.एम. सतबीर सिंह जांगू व पटवारी जगदीष चन्द्र की रिमांड अवधि समाप्त होने पर दोनों को दोबारा अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में हिसार जेल में भेज दिया है।
गौरतलब है कि विजीलैंस के डी.एस.पी. सुरेन्द्रपाल की शिकायत पर तत्कालीन एस.डी.एम., पटवारी व सविन्द्र सिंह, मोहन सिंह, हरमिन्द्र सिंह, नछत्तर सिंह, मिट्ठू सिंह, जगसीर सिंह, हरविन्द्र सिंह, प्यारा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दर्ज मामले के अनुसार सरकार ने क्षेत्र के गांव भूंदड़ा की 498 कनाल 14 मरले जमीन में से 223 कनाल जमीन को साल 1981 में सरप्लस घोषित कर दिया था और सरकार की शर्तों के अनुसार जिस व्यक्ति के नाम 2 हैक्टेयर से अधिक भूमि नहीं हो, उसे यह भूमि अलॉट की जानी थी मगर उक्त पटवारी व तत्कालीन एस.डी.एम. ने नियमों को दरकिनार करते हुए अपने चहेतों एवं अपात्र लोगों को यह जमीन आबंटित कर दी। इसकी शिकायत विभाग को साल 2018 में मिली थी और जांच में आरोप सामने आने पर विजीलैंस ने जून, 2022 में मामला दर्ज किया।