Edited By Isha, Updated: 07 Mar, 2020 02:22 PM
मौलिक शिक्षा निदेशालय ने नियम 134ए का शैडयूल जारी कर आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों .....
कैथल (महीपाल) : मौलिक शिक्षा निदेशालय ने नियम 134ए का शैडयूल जारी कर आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को भी पत्र जारी कर इस संबंध में अवगत कराया है। कक्षा 2 से लेकर 12वीं कक्षा तक दाखिले की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू कर दी है। 20 मार्च आवेदन की अंतिम तारीख है।
नियम के अनुसार जिन परिवारों की सलाना आय 2 लाख रुपए से कम है, उनके बच्चों को आर.टी.ई. के रूल 134-ए का लाभ मिलेगा। स्कूलों में इस रूल के अंतर्गत निजी स्कूलों में 10 फीसद सीटें आरक्षित हैं। इसके अंतर्गत दूसरी से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को दाखिला मिलता है। पात्र विद्यार्थियों को 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल दिया जाता है।
ये चाहिएं प्रमाण पत्र
विद्यार्थी को नियम 134ए के तहत आवेदन कराने के लिए अपने पिता की सालाना आय का प्रमाण पत्र देना होगा, जिनकी आय 2 लाख रुपए से कम हो, रैजिडैंस सर्टीफिकेट, बच्चे का बर्थ सर्टीफिकेट, स्कूल का रिपोर्ट कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड आदि दस्तावेज फार्म के साथ अटैच करने हैं।