Edited By Nisha Bhardwaj, Updated: 23 Apr, 2018 01:09 PM
दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा एक्शन लेते हुए हरियाणा अौर दिल्ली के मुख्य सचिवों को जल संसाधन मंत्रालय के साथ बैठकर इस मुद्दे को हल करने के निर्देश दिए। दोनों सरकारों द्वारा मामले में कोई ठोस कदम न उठाने...
दिल्ली(ब्यूरो): दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा एक्शन लेते हुए हरियाणा अौर दिल्ली के मुख्य सचिवों को जल संसाधन मंत्रालय के साथ बैठकर इस मुद्दे को हल करने के निर्देश दिए। दोनों सरकारों द्वारा मामले में कोई ठोस कदम न उठाने पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा अौर दिल्ली के मुख्य सचिवों को समन भेजा था। SC का कहना था कि लोगों की परेशानी को लेकर दोनों सरकारें गंभीर नहीं है।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली जल बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि हरियाणा को 450 क्यूसेक पानी रिलीज करने का आदेश दिया जाए।