फर्जी सर्टिफिकेट मामले में सरपंच हुई सस्पेंड, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दिए कार्रवाई के आदेश

Edited By Isha, Updated: 01 Sep, 2020 10:48 AM

sarpanch suspended in fake certificate case principal secretary ordered action

हरियाणा में पंचायतों को शिक्षित बनाने के उद्देश्य से प्रत्याशियों पर लागू शिक्षा नीति कुछ नेताओं के गले की फांस बनती जा रही है, पिछले पंचायत चुनाव में कई ऐसे मामले आए जिसमें कई उम्मीदवार शिक्षित ना होने की वजह से अपने फर्जी सर्टिफिकेट पर ही चुनाव...

मानेसर: हरियाणा में पंचायतों को शिक्षित बनाने के उद्देश्य से प्रत्याशियों पर लागू शिक्षा नीति कुछ नेताओं के गले की फांस बनती जा रही है, पिछले पंचायत चुनाव में कई ऐसे मामले आए जिसमें कई उम्मीदवार शिक्षित ना होने की वजह से अपने फर्जी सर्टिफिकेट पर ही चुनाव लड़ा। चुनाव जीतने के बाद जब उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई तो एक-एक कर दर्जनों मामले सामने आते रहे। अब ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम के मानेसर क्षेत्र के गांव बांस हरिया अलियर का आया है। इस मामले गांव की महिला सरपंच सीमा उर्फ सविता पत्नी गुलबीर उर्फ गब्बू के 8वीं का सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया है। जिसपर हरियाणा सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुधीर राजपाल की कोर्ट ने सरपंच सीमा और सविता को सस्पेंड करते हुए मामले में डीसी गुडग़ांव को कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।

फर्जी सर्टिफिकेट मामले में पहले भी हुई थी बरखास्त
इस मामले में शिकायतकर्ता जयप्रकाश निवासी गांव बांस हरिया अलियर का आरोप है कि फर्जी सर्टिफिकेट होने संबंधित शिकायत के बाद सरपंच को पहले भी 21 जून 2019 को सस्पेंड किया गया था, लेकिन जांच के दौरान ही बीते 4 मार्च 2020 को दोबारा से बहाल कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत दोबारा से प्रिंसिपल सेक्रेट्री की कोर्ट में दी, जिसकी जांच के बाद सीमा उर्फ सविता का सर्टिफिकेट पूरी तरह से फर्जी पाया गया और उन्हें अब दोबारा से सस्पेंड किया गया।
सीमा उर्फ सविता के सभी दस्तावेज सीमा के नाम पर:-शिकायतकर्ता ने कोर्ट में जो सबूत पेश किए हैं उससे साबित हुआ है कि सीमा और सविता का नाम सभी दस्तावेजों में सीमा ही है। बावजूद इसके चुनावी दिनों में आठवीं पास की यूपी के गौतम बुध नगर स्थित पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर से फर्जी सर्टिफिकेट लेकर चुनाव लड़ा गया। जो कोर्ट में फर्जी साबित हुआ।

नामांकन दाखिले के वक्त भी की थी गड़बड़ी:-अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के मुताबिक नामांकन के वक्त भी सीमा और सविता ने शिक्षा ग्रहण करने का स्थान गलत दर्शाया हुआ था, जो बाद में दूसरे पेज पर अधिकारियों की मिलीभगत से बदला गया। शिकायतकर्ता ने आरटीआई द्वारा नामांकन पत्र की कॉपी निकलवाई जिसमें रिटर्निंग अधिकारी ने मार्किंग की थी कि उक्त नामांकन वीडियो के सत्यापन के बाद लिया जा रहा है। 7 दिन के भीतर बहुमत प्राप्त मेंबर मिल सकता है सरपंच का चार्ज:-बॉस हरिया के सस्पेंड करने का आर्डर के बाद नियमानुसार 7 दिन के भीतर 8 मेंबरों में बहुमत प्राप्त मेंबर को सरपंच बनाया जाएगा।

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