Edited By Shivam, Updated: 20 Nov, 2019 06:20 PM
एक ओर प्रशासन व अधिकारी किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए जागरूक करने में लगे हुए हैं। इसके लिए सरपंचों, नंबरदारों व ग्राम सचिवों की मदद ली जा रही है। इसके इतर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक सरपंच ने अपने ही खेत में पराली को आग लगा दी,...
फ़तेहाबाद (रमेश भट्ट): एक ओर प्रशासन व अधिकारी किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए जागरूक करने में लगे हुए हैं। इसके लिए सरपंचों, नंबरदारों व ग्राम सचिवों की मदद ली जा रही है। इसके इतर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक सरपंच ने अपने ही खेत में पराली को आग लगा दी, जिसके बाद उसे जिलायुक्त ने संस्पेंड कर दिया है, साथ ही नोटिस भेज कर जवाब भी मांगा है।
जानकारी के मुताबिक, गांव रजाबाद के सरपंच के खेत में ही पराली को आग लगा दी गई। यही नहीं गांव टिब्बी के ग्राम सचिव पराली जलाने के मामले में किसानों को जागरूक नहीं कर पाए। मामला संज्ञान में आने के बाद फतेहाबाद के डीसी धीरेन्द्र खडग़टा ने गांव रजाबाद की सरपंच ज्योति चंदेल व ग्राम सचिव देवीलाल को तुरंत प्रभाव से उनके पदों से निलंबित कर दिया है।
डीसी धीरेन्द्र खडग़टा ने बताया कि 18 नवंबर 2019 को समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी गांव रजाबाद की पेट्रोलिंग कर रहे थे। यहां पर पाया गया कि गांव की सरपंच के खेत में लगभग 2 एकड़ धान की पराली को आग लगाई गई थी। डीसी ने अपने आदेशों में कहा है कि सरपंच को अन्य ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए कहा गया था, लेकिन सरपंच ने अपने कत्र्तव्यों का पालन न करते हुए अपने ही खेत में पराली को आग लगाई है। यह एक गंभीर विषय है, इसलिए सरपंच ज्योति चंदेल को तुरंत प्रभाव से उनके पद से निलंबित किया गया।
डीसी ने इस मामले में बीडीपीओ को आदेश दिए हैं कि वह ग्राम पंचायत की सारी चल व अचल संपति अपने कब्जे में ले लेें और ग्राम पंचायत की सभी कार्यवाही पर भी रोक लगाई गई। एक अन्य आदेश में डीसी धीरेन्द्र खडग़टा ने बताया कि पराली में आग लगाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए ग्राम सचिव देवीलाल को टिब्बी का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। लेकिन वह इस गांव में पराली में आगजनी की घटनाओं को रोकने में असमर्थ रहे, इसलिए उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
वंही खेत में पराली जलाने पर गांव सरदारेवाला के नंबरदार हरदीप सिंह और ज्ञान चंद को नंबरदार की ड्यूटी सही तरीके से ना निभाने पर जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेंद्र खडगटा ने नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब तलब किया। उपायुक्त ने कहा है कि स्पष्टीकरण दो दिन के अन्दर- अन्दर उनके कार्यालय में प्रस्तुत करें। जवाब संतोषजनक न मिलने पर उनके विरूद्ध हरियाणा भूमि प्रशासन मैनुअल 2013 के चैप्टर-9 के सैक्शन 319 के अंतर्गत कार्यवाही कर लम्बदारी पद से निलंबित कर दिया जाएगा।