Edited By Deepak Paul, Updated: 04 Oct, 2018 01:41 PM
हरियाणा में अब वरिष्ठ अफसरों की सरकारी गाड़ी के निजी इस्तेमाल करने पर सैलरी कटेगी। अफसरों को अपने निजी कार्यक्रमों और घर से कार्यालय या वापसी के लिए एक हजार किमी. तक की छूट रहेगी। इसके बदले में उन्हें हर महीने एक हजार रुपये देने होंगे। सभी अफसरों का...
चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा में अब वरिष्ठ अफसरों की सरकारी गाड़ी के निजी इस्तेमाल करने पर सैलरी कटेगी। अफसरों को अपने निजी कार्यक्रमों और घर से कार्यालय या वापसी के लिए एक हजार किमी. तक की छूट रहेगी। इसके बदले में उन्हें हर महीने एक हजार रुपये देने होंगे। सभी अफसरों का अक्टूबर और नवंबर की यात्रा खर्च काटने के बाद ही उन्हें दिसंबर में सैलरी मिलेगी। प्रदेश के सभी वरिष्ठ अफसरों, जिन से यात्रा खर्च वसूला जाएगा, उनमें सीएम के प्रधान सचिव व अतिरिक्त प्रधान सचिव, उप प्रधान सचिव और ओएसडी तक शामिल रहेंगे।
बता दें कि मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्त, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, बोर्ड निगमों के प्रबंध निदेशक और जिला उपायुक्त व एसडीम को लिखित में हिदायत दी है। जो अफसर सरकारी वाहन का इस्तेमान नहीं करते हैं। उनकी सैलरी को नही काटा जाएगा। मुख्य सचिव ने तत्काल प्रभाव से अफसरों को इन नियमों का पालन करने के अादेश दिए हैं।