7वें वेतन आयोग की तर्ज पर भत्तों की दरें संशोधित:  कै.अभिमन्यु

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 22 Jun, 2018 09:50 AM

revised allowance rates on the lines of 7th pay commission

वित्तमंत्री कै.अभिमन्यु ने कहा कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की तर्ज पर विभिन्न भत्तों की दरों को संशोधित किया गया है और ये बढ़े हुए भत्ते 1 मई, 2018 से प्रभावी होंगे और वित्त विभाग द्वारा इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई....

चंडीगढ़: वित्तमंत्री कै.अभिमन्यु ने कहा कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की तर्ज पर विभिन्न भत्तों की दरों को संशोधित किया गया है और ये बढ़े हुए भत्ते 1 मई, 2018 से प्रभावी होंगे और वित्त विभाग द्वारा इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 7वें वेतन आयोग की तर्ज पर बढ़ाए गए विभिन्न भत्तों में निर्धारित बाल शिक्षा भत्ता (750 रुपए से बढ़ाकर 1125 रुपए प्रतिमास), साइकिल भत्ता 200 रुपए प्रतिमास), डाक्टरों के लिए एन.पी.ए. की दर को संशोधित मूल वेतन का 20 प्रतिशत, मोरनी हिल में तैनात कर्मचारियों को पर्वतीय क्षेत्र मुआवजा भत्ता मूल वेतन का 2.5 प्रतिशत (न्यूनतम 350 रुपए और अधिकतम 700 रुपए प्रतिमाह), विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और नगर समितियों के सफाई कर्मचारियों को विशेष भत्ता 625 रुपए प्रतिमाह दिया गया है। 

निशक्तजन के लिए वाहन भत्ते की दर को मूल वेतन का 10 प्रतिशत (न्यूनतम 2500 रुपए और अधिकतम 7200 रुपए प्रतिमाह) तथा महंगाई भत्ते को भी वाहन भत्ते में जोड़ा जाएगा। निशक्त महिला सरकारी कर्मचारी को चाइल्ड केयर के लिए 1500 रुपए प्रति बच्चा दिए जाएंगे। राज्य मेें पहली बार ऐसा भत्ता शुरू किया गया है। यह भत्ता उस निशक्त महिला सरकारी कर्मचारी को मिलेगा जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निशक्त होगी। टैक्सी/अपनी कार/आटो रिक्शा/स्कूटर से यात्रा करने की दर को ग्रेड 1, 2 एवं 3 अधिकारियों को 16 रुपए प्रति किलोमीटर और ग्रेड 4 एवं 5 अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 9 रुपए प्रति किलोमीटर किया गया है।
 

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