कर्मचारियों के सपनों पर फिरा पानी, प्रदेश में नहीं बढ़ेगी रिटायरमेंट उम्र

Edited By Nisha Bhardwaj, Updated: 31 May, 2018 09:33 AM

retirement age will not increase in the state

अभिमन्यु कमेटी की सिफरिशों पर मंत्रिमंडल की मोहर लगने से उन कर्मचारियों के सपनों पर पानी फिर गया जो यह उम्मीद पाले हुए थे कि रिटायरमैंट उम्र सीमा 58 से बढ़कर 60 वर्ष हो जाएगी। रिटायरमैंट उम्र 58 वर्ष ही रहेगी। अभिमन्यु की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब...

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): अभिमन्यु कमेटी की सिफरिशों पर मंत्रिमंडल की मोहर लगने से उन कर्मचारियों के सपनों पर पानी फिर गया जो यह उम्मीद पाले हुए थे कि रिटायरमैंट उम्र सीमा 58 से बढ़कर 60 वर्ष हो जाएगी। रिटायरमैंट उम्र 58 वर्ष ही रहेगी। अभिमन्यु की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति दे दी गई। कमेटी के सुझाव अनुसार रिटायरमैंट के बाद कर्मचारियों व अधिकारियों को रिइम्प्लायमैंट दी जाएगी। कमेटी ने बोर्ड व निगमों के विभागाध्यक्ष का कार्यकाल भी 3 वर्ष तय किया है। हरियाणा सरकार ने बिल्डरों पर शिकंजा कसते हुए फ्लैट या प्लांट ट्रांसफर के नाम पर मनमर्जी की फीस वसूलने पर रोक लगा दी है। कालोनियों में मैंटीनैंस के नाम पर मनमर्जी पर रोक लगाई गई है। इसके लिए अब 10,000 रुपए फीस निर्धारित की गई है। नई सोसायटी के रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण के लिए मार्च-2019 तक का समय देने का फैसला लिया गया है। 

मंत्रिमंडल की बैठक में शहरों में बिना नक्शा पास करवाए और नियमों के विरुद्ध बनी कमर्शियल बिल्डिंग को वैध करने की योजना को मंजूरी दी गई है। बैठक में रिहायशी कॉलोनियों में वाणिज्यिक गतिविधियों को भी वैध करने का निर्णय लिया गया। इसी तरह से रिहायशी कॉलोनियों में वाणिज्यिक व संस्थागत गतिविधियों को तो मंजूरी मिलेगी, लेकिन इसके लिए सरकार द्वारा तय की जाने वाली शर्तों को पूरा करना होगा। केवल उन्हीं कॉलोनियों में इस तरह की गतिविधियों को सरकार मंजूरी देगी, जो कॉलोनियां 60 फीसदी से अधिक बस चुकी हैं। नई कॉलोनियों में वाणिज्यिक गतिविधियां केवल निर्धारित स्थलों पर ही हो सकेंगी। रिहायशी जगहों पर इनकी मंजूरी नहीं होगी।

एच.एम.टी. में 446 एकड़ जमीन 6 गांवों की जमीन संयुक्त पंजाब को दी गई थी। इसके तहत उन्हें 20 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देना था। वर्तमान में यूनिट बंद होने से मुआवजा नहीं देने उपरांत अब वर्तमान सरकार इस जमीन को एच.एस.आई.आई.डी.सी. को देगी और एच.एस.आई.आई.डी.सी. इसका सर्कल रेट के मुताबिक 62 लाख रुपए प्रति एकड़ देगी। अनुपयोगी 149 एकड़ जमीन के लिए 60 लाख रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा।

हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग (ग्रुप बी) सेवा नियम,1988, में संशोधन के अनुसार, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसकी आयु आयोग को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद जनवरी मास के प्रथम दिन या उससे पहले 21 वर्ष से कम या 42 वर्ष से अधिक है। विभाग के ग्रुप सी के सेवा नियमों में संशोधन के अनुसार, सीधी भर्ती द्वारा ऐसे किसी भी व्यक्ति को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसकी आयु आयोग को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले 17 वर्ष से कम या 42 वर्ष से अधिक है। बैठक में ग्राम पंचायत शिकोहपुर, खंड एवं जिला गुरुग्राम की 8 कनाल (एक बिघा 12 बिस्वा) शामलात भूमि को दि शिकोहपुर ऋण सेवा एवं सहकारी समिति लिमिटेड, शिकोहपुर की 8 कनाल (एक बिघा 12 बिस्वा) शामलात भूमि के साथ बदलने का स्वीकृति प्रदान की गई। 

बैठक में प्रस्तावित सिटी बस स्टैंड, गुरुग्राम के लिए नगर निगम गुरुग्राम की 4 एकड़ भूमि की बिक्री की भी स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा सरकार ने पशु पालन एवं डेयरी विभाग की 39 कनाल 15 मरला भूमि नगर निगम, जींद को अटल पार्क के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपए प्रति एकड़ की कलैक्टर दर पर हस्तांतरित करने का भी निर्णय लिया है। बैठक में राजकीय पशुधन फार्म, हिसार की 2 एकड़ एक कनाल 12 मरले भूमि उपकेंद्र एवं पार्किंग सथल के निर्माण के लिए नगर निगम, हिसार को हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।  बैठक में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (अचल सम्पत्ति की बिक्री) नियम, 2000 में संशोधन तथा अनाज मंडी में पंजीकृत सोसायटी, ट्रस्ट या एसोसिएशन द्वारा नि:शुल्क धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना के लिए भूमि आबंटित करने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की गई। 

पालिका के मुख्य क्षेत्रों के लिए एक व्यापक किफायती आवास नीति नामत: सबके लिए आवास-2018 को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में हरियाणा विधान सभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते व पैंशन) अधिनियम,1975 में संशोधन करके सरकारी मुख्य सचेतक के संबंध में प्रावधान करने के लिए एक अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान की गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली समेत विभिन्न सरकारों, झारखंड, केरल, कर्नाटक और राजस्थान ने या तो सरकारी मुख्य सचेतक के लिए अलग से कानून बनाया है या फिर राज्य विधानसभा के सदस्यों से संबंधित मौजूदा कानून में ऐसे पद का प्रावधान किया है। बैठक में पानी की दरों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

विधायकों को मिलने वाली पैटी ग्रांट 3 से बढ़कर 15 लाख रुपए हुई 
प्रदेश विधायकों पर मेहबान हो गई है। विधायकों को मिलने वाली पैटी ग्रांट की राशि को 3 से बढ़ाकर 15 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। विधायक अपनी मर्जी से पैटी ग्रांट किसी को दे सकते हैं। विधायकों द्वारा खर्च किए जाने वाले इस पैसे का न तो कोई ऑडिट होता है और न ही किसी तरह का हिसाब-किताब।

 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!