Edited By Manisha rana, Updated: 06 May, 2021 08:11 AM
शहर में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच मरीजों और तीमार दारों के लिए अच्छी खबर सुनने को मिल रही है। कोविड-19 की इस भयावह स्थिति में एंबुलेंस संचालक अब अपनी मनमानी का किराया...
फरीदाबाद (ब्यूरो) : शहर में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच मरीजों और तीमार दारों के लिए अच्छी खबर सुनने को मिल रही है। कोविड-19 की इस भयावह स्थिति में एंबुलेंस संचालक अब अपनी मनमानी का किराया नहीं वसूल सकेंगे। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ने फरीदाबाद समेत हरियाणा के सभी जिलों में एंबुलेंस का किराया फिक्स कर दिया है। इससे पहले एंबुलेंस का अधिक किराया वसूलने को लेकर भी शिकायतें आ रही थी। यह बात सीएमओ डॉ. रणदीप सिंह पूनिया ने पंजाब केसरी से बुधवार को बात करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा किराया वसूलने पर अब एम्बुलेंस जब्त करने से लेकर 50 हजार रुपए जुर्माने तक का प्रावधान कर दिया है। इस संबंध में एनएचएम के मिशन निदेशक ने हरियाणा सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। साथ ही इस पत्र की कॉपी एसीएस से लेकर महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग, प्रधान सचिव, ट्रांसपोर्ट विभाग, डीजीपी, प्रत्येक जिले के डीसी और सिविल सर्जन को भेज दी है। प्रदेश सरकार के अफसरों के नोटिस में आया कि कुछ एंबुलेंस चालक मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निर्धारित रेटों से अधिक किराया वसूल रहे हैं। कोविड-19 की इस महामारी में मरीज व उनके परिजनों से अधिक किराया वसुली न हो इसके लिए सरकार ने रेट निर्धारित कर पत्र जारी कर ट्रांसपोर्ट विभाग को इस संबंध में उचित संज्ञान लेने के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं।
दो केटेगिरी में होगा बंटा हुआ किराया
पहला एडवांस लाइफ स्पॉट एंबुलेंस का किराया (एएलएस)-15 रुपए प्रति किलोमीटर है जबकि दूसरा बेसिक लाइफ स्पॉट एंबुलेंस (बीएलएस)- 7 रुपए प्रति किलोमीटर रहेगा।
50 हजार जुर्माना लगेगा
मरीज को एंबुलेंस सेवा देने के दौरान यदि सरकार की ओर से निर्धारित किए गए किराए से अधिक राशि वसूलने का दोषी पाए जाने पर एंबुलेंस जब्त करने से लेकर न्यूनतम 50 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। एनएचएम की और आदेश में अधिक किराया वसूलने के दोषी पाए जाने वाले ये हो सकती है कार्रवाई। इसमें एंबुलेंस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है, एंबुलेंस का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है और न्यूनतम 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है।
(हरियाणा की खबरें टेलीग्राम पर भी, बस यहां क्लिक करें या फिर टेलीग्राम पर Punjab Kesari Haryana सर्च करें।)