8 साल की बच्ची से रेप मामला: दोषी को 20 साल की कैद, 50 हजार का जुर्माना

Edited By Shivam, Updated: 17 May, 2019 05:28 PM

rape case from 8 year old girl accused sentenced 20 years jail

साइबर सिटी गुरुग्राम डूंडाहेड़ा एरिया में घटित 8 साल की बच्ची से रेप के मामले में गुरुग्राम सेशन कोर्ट ने मामले के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी को 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा...

गुरूग्राम (गौरव तिवारी): साइबर सिटी गुरुग्राम डूंडाहेड़ा एरिया में घटित 8 साल की बच्ची से रेप के मामले में गुरुग्राम सेशन कोर्ट ने मामले के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी को 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपये बतौर मुआवजा पीड़ित पक्ष को दिए जाएंगे। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 1 साल की अतिरिक्त कैद होगी।

ये था मामला
साइबर सिटी गुरुग्राम का ये मामला 9 फरवरी 2017 को डूंडाहेड़ा एरिया में सामने आया था। एक बच्ची के परिवार ने उद्योग विहार थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि 8 साल की बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक शिवकुमार ने रेप किया। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की प्राथमिक जांच व बच्ची की काउंसिलिंग के बाद उद्योग विहार थाना में उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट व धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। 

इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ गहनता से जांच कर मामले को गति दी और पुलिस ने आरोपित को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश कर जेल पहुंचाया। केस की चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की गई और फिर ट्रायल शुरू हुआ।

कैंसर पीड़ित है बच्ची की मां 
बच्ची की मां कैंसर से पीड़ित है। परिवार की हालत को देखते हुए एनजीओ फरिश्ते ग्रुप की ओर से केस की पैरवी की गई। एनजीओ की कानूनी सलाहकार डॉ. अंजू रावत नेगी ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट के समक्ष आरोपित के खिलाफ पुख्ता गवाह व सबूत पेश किए। इनके आधार पर गुरुवार को कोर्ट ने शिवकुमार को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद, 40 हजार रुपये मुआवजे व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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