रणदीप सुरजेवाला को मिली दोहरी सुरक्षा के खिलाफ हरियाणा सरकार पहुंची हाईकोर्ट

Edited By Nisha Bhardwaj, Updated: 15 Apr, 2018 09:58 AM

randeep surjewala haryana government high court

हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया प्रभारी व कैथल से विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला को मिली दोहरी सुरक्षा के खिलाफ हरियाणा व पंजाब हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी।  हरियाणा पुलिस के एस.एस.पी. मनीष चौधरी...

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया प्रभारी व कैथल से विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला को मिली दोहरी सुरक्षा के खिलाफ हरियाणा व पंजाब हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी।  हरियाणा पुलिस के एस.एस.पी. मनीष चौधरी ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर कहा कि सुरजेवाला को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। उसका स्थायी निवास दिल्ली में है। वाई श्रेणी में 11 पुलिस कर्मी तैनात होते हैं लेकिन रणदीप को 22 पुलिस कर्मी मिले हैं जिसमें 11 पुलिस कर्मी कैथल के हैं। नियमों के तहत एक व्यक्ति को 2 सुरक्षा कवर नहीं दिए जा सकते। जब रणदीप को दिल्ली में वाई सुरक्षा है तो हरियाणा की सुरक्षा देने का कोई आधार नहीं है। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कोर्ट से सुरजेर्जेवाला की हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदान सुरक्षा वापस लेने की अनुमति मांगी है। 

गौरतलब है कि सुरजेवाला ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके सुरक्षा ली थी। उस सुरक्षा में सुरजेवाला ने आधार बनाया था कि हरियाणा में अलग एस.जी.पी.सी. का गठन करने में उनकी अहम भूमिका थी इसलिए उन्हें जान का खतरा है। उन्होंने हाईकोर्ट से अपील की थी कि उन्हें केंद्रीय सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। इस अपील पर हरियाणा सरकार ने उन्हें किसी भी प्रकार का बड़ा खतरा होने से इंकार किया था जिसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। केंद्र ने उनको पहले सुरक्षा देने से इंकार करते हुए बाद में कोर्ट के आदेश पर वाई श्रेणी की अस्थायी तौर पर सुरक्षा दे दी थी। केंद्र ने कोर्ट में इस सुरक्षा को जारी रखने का आश्वासन दिया था। 

केन्द्र व राज्य दोनों जगह से नहीं ली जा सकती सुरक्षा
हरियाणा पुलिस के डी.जी.पी. की तरफ से एस.पी. सुरक्षा मनीष चौधरी ने दायर इस याचिका में कहा कि गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार किसी भी व्यक्ति को केंद्र व राज्य दोनों जगह से दोहरी सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। हाईकोर्ट के पहले आदेशों के अनुसार हरियाणा पुलिस अगर सुरजेवाला की सुरक्षा में कोई परिवर्तन करना चाहती है तो पुलिस को हाईकोर्ट की अनुमति लेनी पड़ेगी इसलिए हरियाणा पुलिस को हाईकोर्ट जाना पड़ा है।

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