राकेश मलिक हत्याकांड के 4 आरोपी दोषी करार

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 16 Jun, 2018 12:05 PM

rakesh malik murder case 4 accused convicted

तोशाम कस्बे में 21 फरवरी 2014 की रात को भाजपा नेता राकेश मलिक की हत्या के 4 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। 3 आरोपियों को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। दोषी करार दिए आरोपियों को ....

भिवानी(मोटू,वजीर): तोशाम कस्बे में 21 फरवरी 2014 की रात को भाजपा नेता राकेश मलिक की हत्या के 4 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। 3 आरोपियों को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। दोषी करार दिए आरोपियों को 2 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। यह फैसला शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील की अदालत ने लिया है। 

यहां बता दें कि राकेश मलिक की जिस समय हत्या हुई तब वह तोशाम कस्बे में भाजपा की एक बड़ी रैली करवाने के लिए लगे हुए थे। उनकी वह रैली 28 फरवरी को होनी थी। उसी रैली के लिए दौरा करने के बाद 21 फरवरी की रात वह अपने दफ्तर पर आए थे। उसी दौरान 2 नकाबपोश युवक उसके दफ्तर में घुसे और मलिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर वहां से फरार हो गए थे। 
 

उस समय राकेश मलिक तोशाम व्यापार मंडल के प्रधान भी थे। इसलिए मलिक  के परिजनों का आरोप था कि राकेश की हत्या कांग्र्रेस की एक कद्दावर नेता के इशारे पर किया गया है। इसके पीछे उनका तर्क था कि उक्त नेता यह नहीं चाहती थी कि तोशाम में उनकी टक्कर का कोई जाट नेता पनपे। इसी बात को लेकर राकेश मलिक के परिजनों ने 4 दिन तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया और वे शव को सुरेंद्र सिंह चौक पर लेकर बैठे थे। बाद में प्रशासन के हस्तक्षेप के चलते 5वें दिन राकेश मलिक के शव का अंतिम संस्कार किया गया। 
 

मौसेरा भाई ही निकला था हत्यारोपी 
पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो सामने आया कि इस वारदात को राकेश मलिक के मौसेरे भाई राकेश चहल ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इस पर पुलिस ने उन्हें तलाशने का प्रयास किया तो वे दिल्ली की ओर फरार हो चुके थे मगर धीरे-धीरे पुलिस ने राकेश मलिक के अलावा इस मामले में शामिल दलबीर, मंदीप उर्फ मोथा, जसबीर उर्फ जस्सी, राकेश चहल की पत्नी लखविंद्र कौर, शंकर और व्यापारी अशोक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया।

चहल ने बताया, चौथ मांगने पर नहीं दे रहा था पैसा 
जब पुलिस ने इस मामले में राकेश चहल से पूछताछ की तो उसने बताया कि राकेश मलिक के पास बहुत पैसा था जबकि उसका काम नहीं चल रहा था। इसलिए वह राकेश मलिक से पैसा मांग रहा था लेकिन मलिक उसे पैसा नहीं दे रहा था। इसी के चलते उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। उसी मामले में अदालत ने इन 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें 2 जुलाई को सजा देने का समय निर्धारित किया है। 

मलिक का परिवार नाखुश 
अदालत द्वारा दिए इस फैसले से राकेश मलिक का परिवार संतुष्ट नहीं है। इस बारे में मलिक की पत्नी अनीता ने बयान जारी करते हुए कहा कि वह अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी। उन्होंने कहा कि अदालत ने जिन आरोपियों को बरी किया है वे सभी एक कांग्रेसी नेता के थे। इसलिए उनको यह लाभ दिया गया है। 

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