मतदाता सूची को बूथों और वार्डों अनुसार वितरित व अपडेट करने के कार्यक्रम जारी

Edited By Manisha rana, Updated: 10 Oct, 2020 09:01 AM

programs to distribute and voter list according to booths and wards

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम और नगर परिषद के आम चुनाव तथा नगरपालिकाओं के उप-चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित अंतिम ...

चंडीगढ़ (बंसल) : हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम और नगर परिषद के आम चुनाव तथा नगरपालिकाओं के उप-चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची को बूथों व वार्डों अनुसार वितरित तथा अपडेट करने के लिए कार्यक्रम जारी किया है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त दलीप सिंह ने बताया कि नगर निगम अम्बाला, पंचकूला और सोनीपत तथा नगर परिषद, रेवाड़ी व नगरपालिका, बास, सिसाई तथा उकलाना (हिसार), धारूहेड़ा (रेवाड़ी), सांपला (रोहतक), इस्माइलाबाद (कुरुक्षेत्र), सढौरा (यमुनानगर) के आम चुनाव करवाए जाएंगे। इसके अलावा, नगर परिषद, फतेहाबाद के वार्ड नंबर-14 और नगरपालिकाओं के 9 वार्डों यानी सफीदों (जींद) के वार्ड नंबर-9, इंद्री (करनाल) के वार्ड नंबर-7, अटेली मंडी (महेंद्रगढ़) के वार्ड नंबर-3, 4, 7, 8 व 9, राजौंद (कैथल) के वार्ड नंबर-12 और भूना (फतेहाबाद) के वार्ड नंबर-13 के उपचुनाव भी होंगे। इसलिए उपरोक्त बूथों और वार्डों अनुसार मतदाता सूचियों के वितरण और अपडेशन के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। 

आयोग की मतदाता सूची से हटकर नहीं जोड़ा जाएगा नाम
डा. दलीप ने बताया कि केवल विधानसभा क्षेत्रों के संबंधित क्षेत्र के मौजूदा मतदाताओं को नगरपालिकाओं के वार्डों में वितरित किया जाएगा और नगरपालिकाओं की मतदाता सूची में नया मतदाता नहीं जोड़ा जाएगा। इसलिए, कोई व्यक्ति संबंधित नगरपालिका की मतदाता सूची में नाम शामिल करवाना चाहता है तो पहले संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल करवाना होगा। किसी व्यक्ति का नाम नगरपालिकाओं के अंतिम प्रकाशित वार्ड वार मतदाता सूची में शामिल नहीं है,तो वह जोडऩे/हटाने/ सुधार के लिए उपायुक्त को आवेदन कर सकता है।

मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 27 नवम्बर को
दलीप ने बताया कि कार्यक्रम अनुसार मतदाता सूचियों का वितरण और अपडेशन का कार्य 12 से 26 अक्तूबर तक किया जाएगा। 27 अक्तूबर को ड्राफ्ट मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां 3 नवम्बर तक स्वीकार की जाएंगी। दावों एवं आपत्तियों के निपटान की अंतिम तिथि 11 नवम्बर है और संशोधन प्राधिकारी के आदेशों विरुद्ध उपायुक्त को अपील करने की अंतिम तिथि 16 नवम्बर है। उपायुक्त द्वारा अपीलों का निपटारा 19 नवम्बर तक किया जाएगा और वार्ड अनुसार मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 27 नवम्बर, 2020 को किया जाएगा।
 

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