Edited By Rakhi Yadav, Updated: 02 May, 2018 09:00 AM
हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने 18 नगरपालिकाओं के आम-चुनाव करवाने के लिए कार्यक्रम जारी किया है और स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी, जिन क्षेत्रों में चुनाव करवाया .....
चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने 18 नगरपालिकाओं के आम-चुनाव करवाने के लिए कार्यक्रम जारी किया है और स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी, जिन क्षेत्रों में चुनाव करवाया जाना है, न कि बाहरी क्षेत्रों में।
आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि 20 अप्रैल, 2018 को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनाव करवाए जाने वाले नगरपालिका के क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और यह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी। प्रवक्ता ने बताया कि 18 नगरपालिकाएं, जहां आम चनुाव होने हैं।
इसमें सिवानी, बवानी खेड़ा और लोहारु (भिवानी), हेलीमंडी, पटौदी और फरुखनगर (गुरुग्राम), नारनौंद (हिसार), जुलाना (जींद), बेरी (झज्जर), इंद्री व नीलोखेड़ी (करनाल), कलायत ( कैथल), अटेली मंडी व कनीना (महेंद्रगढ़) तावडू (मेवात) हथीन (पलवल), कलानौर (रोहतक), खरखोदा (सोनीपत) शामिल हैं तथा 2 नगरपालिकाओं के उपचुनाव, जिसमें नगर परिषद थानेसर (कुरुक्षेत्र) के वार्ड-20 तथा नगरपालिका असंध (करनाल) के वार्ड नंबर-4 के उप-चुनाव शामिल हैं।