प्राइवेट अस्पताल स्वास्थ्य विभाग को दें टीबी मरीजों की जानकारी, वरना होगा जुर्माना व जेल

Edited By Shivam, Updated: 26 Apr, 2018 09:19 PM

private hospitals should be give information of tb patients to health department

देश से टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए स्वास्थय विभाग की तरफ से प्राइवेट अस्पतालों को कड़ी चेतावनी दी गई है। अब प्राइवेट अस्पतालों को टीबी के मरीजों की जानकारी सरकारी अस्पताल को देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर विभाग जेल भेजने के साथ 50 हजार रूपये का...

गुरूग्राम(सतीश): देश से टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए स्वास्थय विभाग की तरफ से प्राइवेट अस्पतालों को कड़ी चेतावनी दी गई है। अब प्राइवेट अस्पतालों को टीबी के मरीजों की जानकारी सरकारी अस्पताल को देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर विभाग जेल भेजने के साथ 50 हजार रूपये का जुर्माना भी वसूल सकता हैं।

जिला टीबी अधिकारी डॉ. विजय कुमार के मुताबिक, प्राइवेट अस्पतालों में टीबी का ईलाज करने वाले मरीज की तमाम जानकारी अब जिला स्तर पर देनी, ताकि टीबी के मरीजों का सही आकड़ा और टीबी की बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। गुरूग्राम में हर साल करीब ढाई हजार से लेकर 3 हजार तक नए मरीज आते हैं। ऐसे में बहुत से मरीज टीबी के डर और इससे छुटकारा पाने के लिए महंगे और प्राइवेट अस्पतालों में ईलाज करवाते हैं, लेकिन अब हर मरीज की जानकारी हेल्थ विभाग को प्राइवेट अस्पतालों को देनी होगी।

प्राइवेट अस्पतालों को ये तमाम जानकारी ऑनलाइन देनी होगी ताकि ऑनलाईन आकड़ों के हिसाब से स्टेट और सेन्ट्रर लेवल पर टीबी के मरीजों और बीमारियों की जानकारी लेकर बड़े स्तर पर टीबी मुक्त भारत बनाने की योजना तैयार की जा सके। अगर किसी अस्पताल या फिर डाक्टर ने टीबी के मरीजों की सही और उचित समय पर जानकारी विभाग को नहीं देता तो स्वास्थ्य विभाग कानून के हिसाब से उन्हें जेल के साथ 50 हजार रूपये जुर्माना भी लगा सकता है।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!