जेल की सुरक्षा पर सवालिया निशान, दीवार कूदकर कैदी फरार

Edited By Punjab Kesari, Updated: 15 Aug, 2017 01:11 PM

prisoner absconding

हरियाणा के जिला यमुनानगर की जेल से सजायाफ्ता कैदी के भागने का मामला सामने

यमुनानगर(सुमित अोबरॉय): हरियाणा के जिला यमुनानगर की जेल से सजायाफ्ता कैदी के भागने का मामला सामने आया है। जिसके बाद जेल में हड़कंप मच गया और जेल प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। कैदी को आसपास और जेल में उसे ढूंढा गया। न मिलने के बाद जेल अधीक्षक ने उसे पकड़ने के लिए जगाधरी शहर पुलिस को पत्र लिखा है। पत्र के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। डी.जी.पी. जेल के.पी. सिंह स्वयं वहां पहुंचे। उनके साथ आई.जी. हरीश कुमार व जगजीत सिंह भी उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि इस एक घंटे के दौरान डी.जी.पी. ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जल्द ही ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले जेल के कर्मचारी व अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है। ध्यान रहे मौजूदा समय में करीब 750 कैदी और बंदी जिला जेल जगाधरी में हैं। इनकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही कड़ी है। कैदी या बंदी को बाहर निकालते वक्त कई चैक प्वाइंट हैं। कैदी का फरार होना जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान है।  
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कोर्ट ने सुनाई थी 5 साल की सजा
पड़ाव थाना अंबाला कैंट के गुजराती कालोनी निवासी किक्की को जी.आर.पी. यमुनानगर-जगाधरी ने 28 जुलाई 2016 को गिरफ्तार किया था। जी.आर.पी. के मुताबिक वह बहुत ही शातिर चोर था। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस के हत्थे चैकिंग के दौरान चढ़ा था। बीते सप्ताह ही कोर्ट ने उसे 5 साल की सजा सुनाई थी। इन दिनों इसकी ड्यूटी भंडार गृह में लगी थी।  

सी.सी.टी.वी. कैमरे की फुटेज में सच आया सामने 
कैदी के न मिलने पर जेल प्रबंधन ने सी.सी.टी.वी. कैमरों की फुटेज खंगाली जिसमें साफ दिख रहा है कि वह मुख्यद्वार के साथ दीवार से बाहर कूदा है। यह 16 से 18 फुट ऊंची दीवार है। जेल सूत्र बता रहे हैं कि कैदी ने अंधेरा होने का फायदा उठाया है। वह टूंटी के पाइप का इस्तेमाल कर गेट से होते हुए, छज्जे से दीवार तक पहुंच गया। ऊपर संतरी न होने के कारण उसे भागने का मौका मिल गया। 
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ओवर ब्रिज के पास से पकड़ा था जी.आर.पी. ने 
28 जुलाई 2016 को जी.आर.पी. के ए.एस.आई. राजकुमार टीम सहित प्लेट फार्म चैकिंग पर थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि ओवर ब्रिज के नजदीक बैंच पर बैठा व्यक्ति पुलिस को देखकर भाग रहा है। जब उसे पकड़कर तलाशी ली गई तो उसकी जेब से 45 हजार की कीमत वाला एप्पल का फोन निकला। जिसकी मल्कियत वह पेश नहीं कर सका। जी.आर.पी. ने धारा 411 के तहत मामला दर्ज कर लिया। इसमें किक्की की जमानत हो गई। बाद में अमृतसर के एक युवक ने शिकायत दी कि एक 20 वर्षीय युवक ने उसका एप्पल का फोन छीना था। उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने स्नेचिंग की धारा जोड़ दी और इसी आरोप में कोर्ट ने उसे 5 साल की सजा सुनाई थी।  
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जिला जेल जगाधरी के अधीक्षक आत्माराम बिश्नोई का कहना है कि जगाधरी शहर पुलिस को शिकायत दे दी है। जेल में जिस भी कर्मचारी या अधिकारी का दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश मिले हैं। जगाधरी शहर थाना प्रभारी जसवंत सिंह का कहना है कि एस.पी. राजेश कालिया के निर्देश पर मामला दर्ज कर लिया गया है। कैदी को पकड़ने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही कैदी को पकड़ लिया जाएगा। 

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