प्रदूषण निवारण मामला : कोर्ट में ई.ओ. ने जारी किया निगम व परिषद को शो काज का नोटिस

Edited By Isha, Updated: 29 Nov, 2019 09:39 AM

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जिले में वातावरण प्रदूषण निवारण के लिए जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की ओर से पब्लिक यूटीलिटी कोर्ट में दायर की गई याचिका का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वीरवार ........

अम्बाला शहर (कोचर) : जिले में वातावरण प्रदूषण निवारण के लिए जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की ओर से पब्लिक यूटीलिटी कोर्ट में दायर की गई याचिका का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वीरवार को इस मामले में सुनवाई हुई जिसमें हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिवक्ता के अलावा नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी (ई.ओ.) कोर्ट में पेश हुए।

कोर्ट ने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिवक्ता से प्रदूषण रोकने के लिए किए गए कार्यों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि गत 27 नवम्बर को बोर्ड कार्यालय द्वारा अम्बाला शहर न.गर नि. आयुक्त और कैंट नगर परिषद प्रशासक को म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट एवं हैंडलिंग रूल्स 2016 की अनुपालना न करने पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। 

कोर्ट ने आदेश दिए कि अगर 15 दिन के अंदर कूड़े का सही तरीके से निस्तारण करने की कार्रवाई शुरू नहीं की तो निगम व परिषद अधिकारियों के खिलाफ एन्वायरनमैंट प्रोटैक्शन एक्ट 1986 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
 

गौरतलब है कि जिला अम्बाला में वातावरण में प्रदूषण निवारण के लिए पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेस कोर्ट में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहित जैन, अधिवक्ता नरेंद्र सिंह, सुधीर सहगल, खुशी राम सैनी, अनिल कुमार, नेहा अरोड़ा, शुभम अग्रवाल, नारायण सैनी, संजय कौशिक, देवेंद्र शर्मा व अन्य द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर वीरवार को सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट में चेयरपर्सन डा. सरिता गुप्ता व सदस्य आर.के. जैन के समक्ष सुनवाई हुई। 

प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से अधिवक्ता सचिन गोयल, नगर निगम के ई.ओ. वीरेंद्र सहारन पेश हुए। मामले की सुनवाई के दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहित जैन ने कोर्ट को बताया कि विभिन्न शोधकत्र्ताओं ने बताया है कि कूड़े के सही तरीके से निस्तारण न होने पर 22 तरह की बीमारियां होने की संभावना रहती है, साथ ही बताया कि अम्बाला में हवा की क्वालिटी वैरी पूअर कैटेगिरी में पाई गई है। न.नि. ठेकेदार के कर्मचारी कूड़े का सही तरीके से निस्तारण न करके कूड़े को जला देते हैं।

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