Edited By Shivam, Updated: 31 Aug, 2018 09:48 PM
हरियाणा सरकार ने अधिसूचित किया है कि ग्राम पंचायतों के पंचों, सरपंचों और पंचायत समितियों के रिक्त पदों के लिए आयोजित पंचायत उप चुनावों के मतदान वाले क्षेत्रों में स्थित राज्य सरकार के कार्यालयों, शैक्षणिक और अन्य संस्थानों, बोर्डों और निगमों में 4...
चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा सरकार ने अधिसूचित किया है कि ग्राम पंचायतों के पंचों, सरपंचों और पंचायत समितियों के रिक्त पदों के लिए आयोजित पंचायत उप चुनावों के मतदान वाले क्षेत्रों में स्थित राज्य सरकार के कार्यालयों, शैक्षणिक और अन्य संस्थानों, बोर्डों और निगमों में 4 सितम्बर, 2018 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा ताकि कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार चुनाव होने वाले क्षेत्रों में 4 सितम्बर को लिखत परक्राम्य अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत भी अवकाश रहेगा।