पत्रकार छत्रपति हत्याकांड मामले में राम रहीम के सहयोगी की याचिका खारिज

Edited By Isha, Updated: 10 May, 2020 09:02 AM

petition of ram rahim s aide in journalist chhatrapati murder case dismissed

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार छत्रपति रामचंद्र हत्याकांड में सजायाफ्ता डेरा प्रमुख के सहयोगी कृष्ण लाल को पैरोल देने की मांग खारिज कर दी है। कृष्ण लाल इस समय अंबाला जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। कृष्ण लाल

चंडीगढ़(धरणी)- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार छत्रपति रामचंद्र हत्याकांड में सजायाफ्ता डेरा प्रमुख के सहयोगी कृष्ण लाल को पैरोल देने की मांग खारिज कर दी है। कृष्ण लाल इस समय अंबाला जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। कृष्ण लाल के भाई भीम सेन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कृष्ण लाल को पैरोल देने की मांग की थी। याचिका में अंबाला जेल सुपरिंटेंडेंट के 2 मई के उस आदेश को भी रद्द करने की मांग की गई जिसमें उनकी पैरोल की मांग को खारिज कर दिया गया था।

हाईकोर्ट को बताया गया कि याची कृष्ण लाल का भाई है। उसकी माता का 1 मई को देहांत हो गया और 13 मई को उसकी माता की तेरहवीं है। इसलिए उन्होंने अंबाला जेल सुपरिंटेंडेंट को एक मांगपत्र देकर दो सप्ताह की पैरोल देने की मांग की थी। लेकिन अंबाला जेल सुपरिंटेंडेंट ने सिरसा के एसएचओ की उस रिपोर्ट जिसमें कहा गया था कि कृष्ण लाल को पैरोल देने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है,का हवाला देकर उनकी मांग खारिज कर दी। कोर्ट को बताया गया कि ट्रायल के दौरान याची कई साल तक जमानत पर बाहर रहा व उसने कभी कानून के खिलाफ काम नहीं किया।

उसकी माता के अंतिम कार्यक्रम में भाग लेना उसका अधिकार भी है। ऐसे में उसे पैरोल दी जाए। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की याचिका सजायाफ्ता कृष्ण लाल खुद क्यों नही दायर कर रहा। याची किस अधिकार से उसके पैरोल के लिए याचिका दायर कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि कानूनन याची इस तरह की याचिका दायर करने का अधिकारी नहीं है। हाईकोर्ट मानता है कि याची याचिका दायर करने का लोकस स्टेंडी नहीं है ऐसे में याचिका सुनने का अधिकार नहीं रखती। इसी के साथ हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

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