घरों से निकले विदेश से आए लोग, पुलिस ने कसा शिकंजा

Edited By Isha, Updated: 27 Mar, 2020 10:48 AM

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जिला स्तर पर प्रशासन की ओर से भी विदेशों से अपने घर लौटे लोगों को 14 दिन तक घरों से बाहर नहीं निकलने के आदेश दिए गए है। बाकायदा इन लोगों के....

अम्बाला शहर (कोचर) : जिला स्तर पर प्रशासन की ओर से भी विदेशों से अपने घर लौटे लोगों को 14 दिन तक घरों से बाहर नहीं निकलने के आदेश दिए गए है। बाकायदा इन लोगों के घरों के बाहर नोटिस तक चस्पा दिया गया है कि अगर वह घरों से बाहर निकले तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके यह लोग अपने घरों से निकलकर बाहर घूम रहे है। इसी कारण पुलिस ने भी विदेशों से लौटे कई लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

वहीं छावनी में एक पंडित जी ने नवरात्रों के कारण कीर्तन ही शुरू कर दिया है जिस कारण पुलिस ने पंडित व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ महेशनगर थाने में केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस फैलने के बाद पिछले कई सालों से विदेशों में रहने वाले करीब 11150 लोग इस महामारी से बचने के लिए अपने घरों में वापस आए हैं।

ऐसे में प्रशासन ने विदेशों से आए इन लोगों को 14-14 दिनों के लिए उनके घरों में ही आइसोलेट करने के आदेश दिए है। हालांकि जो लोग इस बीमारी के संदिग्ध है उन्हें छावनी या फिर अम्बाला शहर जिला नागरिक अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में दाखिल करके उनके चंडीगढ़ में टैस्ट करवाए जा रहे हैं। 

इन लोगों पर की कार्रवाई
प्रशासन द्वारा घरों में आइसोलेट करने के बावजूद कई लोग अपने घरों से ही बाहर निकल गए और सरकारी आदेशों की अवहेलना कर दी। ऐसे में जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस कप्तान को पत्र लिख दिया। इसी आधार पर सिविल सर्जन डा. कुलदीप सिंह की शिकायत पर अलग-अलग थानों में कई लोगों के खिलाफ सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

सदर थाने में सिविल सर्जन की शिकायत पर सैक्टर-10 निवासी सर्वजीत कौर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उसके बारे में पड़ोस के ही लोगों द्वारा स्वास्थ्य विभाग के पास सूचना दी गई थी। इसी प्रकार से सैक्टर-9 निवासी पवन कुमार, सैक्टर-10 निवासी मयंक गुप्ता और मॉडल टाऊन निवासी श्रेयंक जैन के अलावा अन्य के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। जबकि शहर एस.डी.एम. गौरी मिड्ढा की शिकायत पर बलदेवनगर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ आई.पी.सी. एक्ट 144 की उल्लंघना करने पर धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया है।

प्रशासनिक अधिकारियों के पास कई लोगों के एक साथ जमा होने की वीडियो भेजी गई थी जिसके बाद अधिकारी हरकत में आए और केस दर्ज करवाया। वहीं, सैक्टर-9 में तो एक व्यक्ति ने अपने घर के बाहर सरकारी कर्मियों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के आदेशों पर लगाया गया नोटिस भी फाड़ दिया। इसके बाद सूचना पाते ही खुद चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन इसके बावजूद मकान मालिक ने अपनी गलती मानने के बजाय पुलिस कर्मियों के साथ ही बदसलूकी करते हुए उन्हें उनसे अभद्र व्यवहार किया। 

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