Edited By Punjab Kesari, Updated: 10 Mar, 2018 02:10 PM
पेंनशन धारकों को अब जीवित होने का प्रमाण पत्र ट्रेजरी में जमा करवाने के लिए परेशान नहीं होना होगा। कोई लाभार्थी यदि राज्य से बाहर रहता है या प्रदेश में ही किसी अन्य जिले में रहता है तो वे स्थानीय तहसीलदार से जीवित होने का प्रमाण पत्र बनवा अपने जिले...
रोहतक(ब्यूरो): पेंशन धारकों को अब जीवित होने का प्रमाण पत्र ट्रेजरी में जमा करवाने के लिए परेशान नहीं होना होगा। कोई लाभार्थी यदि राज्य से बाहर रहता है या प्रदेश में ही किसी अन्य जिले में रहता है तो वे स्थानीय तहसीलदार से जीवित होने का प्रमाण पत्र बनवा अपने जिले के ट्रेजरी अधिकारी को भेज सकता है। यदि किसी वजह से यह भी संभव नहीं हो पाता तो पेंशन धारक 11 महीने तक अपने जिले के ट्रेजरी अधिकारी से मिल सकता है।
वहीं उसके कागजात जमा होते ही उसे उसकी पिछली पेंशन भी मिल जाएगी। रोहतक के ट्रेजरी अधिकारी अारएस साहू के मुताबिक 11 माह तक कागज लेने का अधिकार हर जिला ट्रेजरी के पास होता है। इसके बाद पेंशन को दोबारा चालू करने का अधिकार पंचकूला एजीएम के पास है। जितनी पेंशन रुकी होती है वह पेंशन चालू होने पर एक साथ लाभार्थी के खाते में अा जाती है।