पंचकूला हिंसा मामला: सरकार ने शुरु की आदित्य इंसा की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई

Edited By Deepak Paul, Updated: 10 Aug, 2018 05:48 PM

panchkula violence case action taken for seizing properties of aditya insa

डेरा सच्चा दौड़ा मुखी गुरमीत सिंह राम-रहीम को गत वर्ष दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हुए दंगों, आगजनी और तोड़फोड़ का मुख्य आरोपी आदित्य इंसा अभी तक फरार है, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने उसकी संपत्ति अटैच किए जाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। उसे...

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): डेरा सच्चा दौड़ा मुखी गुरमीत सिंह राम-रहीम को गत वर्ष दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हुए दंगों, आगजनी और तोड़फोड़ का मुख्य आरोपी आदित्य इंसा अभी तक फरार है, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने उसकी संपत्ति अटैच किए जाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। उसे अदालत द्वारा भगोड़ा करार दिया जा चूका है और उसके बारे में सुचना देने वाले को 5 लाख रूपए इनाम दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। यह जानकारी बुधवार को इस पुरे मामले की जांच कर रही एस.आई.टी. ने हाई कोर्ट को दी है ।

एस.आई.टी. की ओर से पंचकूला के पुलिस कमिश्नर चारु बाली ने हाई कोर्ट को बताया कि आदित्य इंसा की सभी सम्पत्तियों की जानकारी जुटा ली गई है और उसकी संपत्ति अटैच किये जाने की कार्यवाही शुरू भी की जा चुकी हैं । इसके अलावा हाई कोर्ट को बताया गया कि गत वर्ष पंचकूला सहित पुरे हरियाणा में हुए दंगों में अब तक 240 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से 207 केसों में अदालतों में चालान पेश कर दिए गए हैं  । इन सभी मामलों में 1483 को गिरफ्तार किया गया है इनमें से कुछ के खिलाफ एक से ज्यादा मामले दर्ज हैं इस लिहाज से 2603 गिरफ्तारियां हुई हैं ।

एस.आई.टी. ने हाई कोर्ट को बताया कि पंचकुला में हुए दंगों की साजिश रचने वाले 39 लोगों को गिरफ्तार किया जा चूका है। इनमें से तीन गुलाब, परगट सिंह और नवीन को 21 मई को हाई कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई के बाद गिरफ्तार किया गया है । इनमें से 33 के खिलाफ अदालत में चालान भी पेश कर दिया गया है , बाकि बचे दस को गिरफ्तार किए जाने की कोशिश जारी है। एन्फोर्स्मेंट डाइरेक्टोरेट (ई.डी.) की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया कि डेरा सच्चा सौदा ने लगभग 100 गांववासियों से 293 एकड़ कृषि भूमि दान में ली थी । 

अब हाई कोर्ट अगर आदेश दे तो इस मामले की बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन (प्रोहिबिशन) एक्ट-2016 के तहत आयकर विभाग कार्यवाही कर सकता है  ई.डी. ने हाई कोर्ट को बताया कि डेरे ने बड़े तरीके से यह 293 एकड़ कृषि भूमि दान में गांववासियों से हासिल की है ,लगभग 100 गांववासियों ने डेरे के तीन लोगों के नाम पावर ऑफ़ अटॉर्नी के तहत यह जमीन दान में दे दी। उसके बाद इन तीनों ही लोगों ने यह जमीन गिफ्ट डीड डेरे के नाम कर दी ।कोर्ट को बताया गया कि डेरा आधी से ज्यादा जमीन पर बगेर clu के निर्माण किया गया है।ई.डी. ने हाई कोर्ट को बताया कि उन्होंने डेरे की चेयरपर्सन विपासना से कई बार पूछताछ की है  पूछताछ के दौरान विपासना ने डेरे को मिले दान और अन्य नकद और संपत्ति के भरी मात्रा में दस्तावेज उन्हें सौंपे हैं । हाई कोर्ट को बताया गया कि जहां तक डेरे की विदेशों की संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाए जाने के लिए डेरा मुखी की बेटी चरणप्रीत कौर को अब समन किया गया है  

हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर डेरे के हॉस्पिटल्स, यहां के डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ की क्वालिफिकेशन आदि की जानकारियां जुटाए जाने के लिए सिरसा के सिविल सर्जन की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन किया था उस कमेटी को हाई कोर्ट ने बुधवार को भंग कर इसकी जगह अब रोहतक मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है 

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