SYL को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा व केन्द्र सरकार को दिए ये आदेश

Edited By Shivam, Updated: 09 Jul, 2019 03:36 PM

order passed by supreme court to punjab haryana and central government on syl

हरियाणा व पंजाब राज्य के बीच एसवाईएल नहर को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य व केन्द्र की सरकार को एक साथ बैठक करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि तीनों पक्ष एक बार कोर्ट के आदेश को लागू करने को लेकर...

नई दिल्ली (कमल कांसल): हरियाणा व पंजाब राज्य के बीच एसवाईएल नहर को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य व केन्द्र की सरकार को एक साथ बैठक करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि तीनों पक्ष एक बार कोर्ट के आदेश को लागू करने को लेकर मीटिंग करे। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 सितंबर को होगी।

गौरतलब है कि पहले भी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि वह इस मसले पर पंजाब और हरियाणा सरकार से बात कर मसले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करेंगे। इसके बाद केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय और पंजाब तथा हरियाणा के अधिकारियों के साथ दो बार बैठकें भी हुई हैं।

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