एक तरफा प्यार में की थी चाकू से गोदकर छात्रा की हत्या, कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा

Edited By Manisha rana, Updated: 20 Feb, 2021 10:11 AM

one way love killed a girl student with a knife

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने गवर्नमैंट कॉलेज की बी.कॉम सैकेंड ईयर की छात्रा पूजा (18) के हत्यारे रेलवे कॉलोनी के नवीन को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे 15 फरवरी को दोषी करार दि...

हिसार : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने गवर्नमैंट कॉलेज की बी.कॉम सैकेंड ईयर की छात्रा पूजा (18) के हत्यारे रेलवे कॉलोनी के नवीन को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे 15 फरवरी को दोषी करार दिया था। दोषी ने साढ़े 3 साल पहले शादी से मना करने पर रैस्टोरैंट में छात्रा को चाकू से गोदकर मार डाला था। सिविल लाइन पुलिस ने इस संबंध में 12 सितम्बर 2017 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार वारदात वाले दिन आई.जी. चौक के पास रैस्टारेंट में रेलवे कॉलोनी की पूजा व नवीन मौजूद थे। स्टाफ ने फोन कर पुलिस को सूचित कर आरोपी नवीन को पुलिस के हवाले किया था। मौके पर फर्श पर छात्रा का खून से लथपथ शव पड़ा था।

बेटी तो वापस नहीं आ सकती, फैसले से संतुष्ट हूं : मां
रेलवे कॉलोनी की श्यामकली की आंखों से फैसला सुनने के बाद आंसू बहने लगे। पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरी बेटी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हूं। कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाकर सही फैसला सुनाया है। मेरी बेटी पूजा उस रोज कॉलेज गई थी, बाद में हमें उसकी हत्या की सूचना ही मिली थी।

चश्मदीद की गवाही रही अहम
अदालत में 17 गवाहों ने अपनी गवाही दी। रैस्टोरैंट संचालक राजसिंह की गवाही अहम रही। उनके सामने ही नवीन ने पूजा को चाकू से वार कर मौत के घाट उतारा था। यह फैसला आज वकीलों के सभी चैंबर व हॉल में चर्चा का विषय बना रहा।

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