Edited By Isha, Updated: 01 Dec, 2019 12:33 PM
हरियाणा की प्रसिद्ध लोकगायिका ममता हत्याकांड के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.पी. गोयल की कोर्ट ने दोषी मोहित को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे दोषी संदीप को अढ़ाई साल
रोहतक (किन्हा): हरियाणा की प्रसिद्ध लोकगायिका ममता हत्याकांड के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.पी. गोयल की कोर्ट ने दोषी मोहित को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे दोषी संदीप को अढ़ाई साल की सजा सुनाई गई है। ममता की हत्या जनवरी 2018 में हुई।
मामले के मुताबिक, ममता 14 जनवरी को अपने साथी कलाकार कैलाश कालोनी निवासी मोहित के साथ सुबह करीब साढ़े 8 बजे घर से निकली थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी। पुलिस ने शक के आधार पर मोहित से पूछताछ की, जिसने हत्याकांड को अंजाम देना स्वीकार किया।
आरोपित ने बताया कि संबंधों के चलते गायिका उसे फंसाने की धमकी देती थी। इससे वह परेशान हो चुका था। 14 जनवरी को अपने साथी कैलाश कालोनी निवासी संदीप की कार लेकर गायिका के घर गया था और प्रोग्राम में जाने के लिए दोनों निकले थे। तभी रास्ते में गायिका के साथ उसकी कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद उसने चाकू से गायिका के गले पर वार कर उसकी हत्या कर दी थी।