Edited By Rakhi Yadav, Updated: 12 Apr, 2018 08:46 AM
अदालत में हाजिर नहीं होने पर बाढड़ा थाना प्रभारी व तत्कालीन दादरी सिटी एस.एच.ओ. रहे विकास को अतिरिक्त सिविल जज दादरी सीनियर डिवीजन कोर्ट ने एक माह कारावास की सजा सुनाई है। विकास को फिलहाल ऊपरी अदालत में अपील के लिए....
चरखी दादरी(ब्यूरो): अदालत में हाजिर नहीं होने पर बाढड़ा थाना प्रभारी व तत्कालीन दादरी सिटी एस.एच.ओ. रहे विकास को अतिरिक्त सिविल जज दादरी सीनियर डिवीजन कोर्ट ने एक माह कारावास की सजा सुनाई है। विकास को फिलहाल ऊपरी अदालत में अपील के लिए 9 मई तक का समय देते हुए जमानत दे दी गई है।
गौरतलब है कि दादरी शहर थाने में करीब 2 साल पहले एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत हिमांशु नामक युवक को गिरफ्तार किया गया था। मामले में भिवानी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी.के. मित्तल की अदालत ने तत्कालीन दादरी सिटी थाना प्रभारी विकास को वर्ष 2017 में 4 मई, 11 मई, 15 मई, 22 मई व 3 जुलाई के बाद 4 अगस्त आदि तारीखों पर अपने बयान दर्ज करवाने के लिए पेश होने के आदेश जारी किए थे।
अदालत द्वारा कई बार बुलाए जाने के बाद भी गैर-हाजिर रहने के कारण भिवानी कोर्ट ने आई.पी.सी. धारा 174 के तहत दादरी इलाका मजिस्ट्रेट होने के नाते ए.सी.जे. अंकिता शर्मा को अगस्त 2017 में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
न्यायाधीश अंकिता शर्मा की अदालत द्वारा भी थाना प्रभारी विकास को अपना पक्ष रखने के लिए जमानती वारंट जारी किए गए। इसके बाद नहीं आने के कारण अदालत द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी किए। नॉन बेल एबल वारंट जारी होने के बाद थाना प्रभारी 10 अप्रैल, 2018 को कोर्ट में पेश हुआ।
एक जिम्मेदार अधिकारी होने पर भी गैर-हाजिर रहने पर आई.पी.सी. की धारा 174 के अंतर्गत अदालत ने विकास को एक माह जेल की सजा सुनाई है।