मेवात क्षेत्र में शिक्षा व पानी की जरूरतों को प्राथमिकता पर पूरा करें अधिकारी : मनोहर लाल

Edited By Manisha rana, Updated: 13 Nov, 2020 08:09 AM

officers should fulfill the needs of education and water in mewat region

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को मेवात क्षेत्र में शिक्षा व पानी की जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने मेवात क्षेत्र में अध्यापकों की कमी को पूरा करने तथा मेवात...

चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को मेवात क्षेत्र में शिक्षा व पानी की जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने मेवात क्षेत्र में अध्यापकों की कमी को पूरा करने तथा मेवात विकास प्राधिकरण अधीन 8 मेवात मॉडल स्कूलों को शिक्षा विभाग के अधीन करने को कहा है, ताकि क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके।

मुख्यमंत्री हरियाणा सिविल सचिवालय में मेवात विकास बोर्ड की 30वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एवं अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डा. बनवारी लाल के अलावा नूंह जिले के सभी विधायक भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक मेवात कैडर में नियमित अध्यापकों की भर्ती पूरी नहीं की जाती, तब तक सेवानिवृत्त अध्यापकों के साथ-साथ सक्षम पोर्टल पर शिक्षित युवाओं का पंजीकरण करवाकर उनसे अध्यापन का कार्य करवाया जाए।

उन्होंने शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो कार्य विभाग अपने स्तर पर कर सकता है, उनको मेवात विकास बोर्ड की कार्यसूची में शामिल नहीं करना चाहिए। उन्होंने मेवात विकास बोर्ड के साथ-साथ पूरे प्रदेश को जल जीवन मिशन तहत मिलने वाले बजट में से भी सबसे ज्यादा बजट मेवात जिले में खर्च करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मैपिंग कर शैक्षणिक संस्थानों को अपग्रेड करने को कहा है। साथ ही उन्होंने खानपुर घाटी में गल्र्स हॉस्टल को भी दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खोले गए 5 आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों में मेवात के छात्रों के लिए फीस कम रखी जाए तथा उन्हें शिक्षा के लिए सबसिडी प्रदान की जाए। उन्होंने ड्राइविंग लाइसैंस रिन्यू करवाने के मामले पर कहा कि जिस किसी व्यक्ति का सारथी-पोर्टल पर पंजीकरण होगा, उसे एक महीने की शर्त पूरी करने के साथ ही रिन्यू कर दिया जाना चाहिए। भारी वाहनों के लाइसैंस के बारे में उन्होंने कहा कि इसके लिए 3 शर्तें पूरी करना अनिवार्य होगा, जिसमें व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना, लाइट व्हीकल का लाइसैंस होना तथा हरियाणा रोडवेज में ट्रेनिंग अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि लाइसैंस के लिए ट्रेङ्क्षनग किसी भी जिले में ली जा सकती हैं।

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