Edited By Deepak Paul, Updated: 04 Jul, 2018 10:24 AM
नारायणगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष पद पर विजेता श्रवण कुमार की अधिसूचना जारी न करने व शपथ न दिलवाने के मुद्दे पर आज पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई।अधिवक्ता सुखविंद्र नारा ने बताया कि कैथल की तरह नारायणगढ़ में भी नगरपालिका अध्यक्ष पद पर...
चंडीगढ़(धरणी): नारायणगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष पद पर विजेता श्रवण कुमार की अधिसूचना जारी न करने व शपथ न दिलवाने के मुद्दे पर आज पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई।अधिवक्ता सुखविंद्र नारा ने बताया कि कैथल की तरह नारायणगढ़ में भी नगरपालिका अध्यक्ष पद पर बीजेपी उम्मीदवार की हार के कारण सत्ता पक्ष नारायणगढ़ के निर्वाचित श्रवण कुमार की अधिसूचना जारी करने व शपथ दिलवाने में गुरेज कर रहा है।नारा के अनुसार उनके मुवक्किल श्रवण कुमार ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में दायर याचिका में हरियाणा सरकार के अलावा हरियाणा सरकार में मंत्री व स्थानीय विधायक नायाब सिंह सैनी, लोकल बॉडी मंत्री-कविता जैन, सांसद रत्नलाल कटारिया को भी पार्टी बनाया गया है।
नारा के अनुसार नारायणगढ़ के नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर अविश्वास प्रस्ताव के चलते नवम्बर 2017 में उस वक्त जो व्यक्ति मौजूद अध्यक्ष थे को हटाना पड़ाथा। उसके बाद से बीजेपी यहां अध्यक्ष पद पर चुनाव ही नहीं करवाना चाहती थी। तब भी निर्वाचित पार्षदों द्वारा पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर हाईकोर्ट के दखल व समयबद्ध आदेशों के चलते मजबूरी में बीजेपी सरकार को चुनाव करवाने पड़े थे। जिसमें श्रवण कुमार विजेता रहे।