Edited By Deepak Paul, Updated: 26 Sep, 2018 11:26 AM
प्रदेश सरकार ने अब मकान, प्लाॅट व अन्य जमीन की रजिस्ट्री पर रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ा दिया है, जिसके चलते अब अापको पहले से अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें इस योजना मंजूरी दी गई है। इसके मुताबिक 30 लाख से...
चंडीगढ़(ब्यूरो): प्रदेश सरकार ने अब मकान, प्लाॅट व अन्य जमीन की रजिस्ट्री पर रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ा दिया है, जिसके चलते अब अापको पहले से अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें इस योजना मंजूरी दी गई है। इसके मुताबिक 30 लाख से ज्यादा की जमीन की रजिस्ट्रेशन फीस में 5 से 35 हजार रु. तक की बढ़ोतरी की गई है। सरकार की तरफ से अाम अादमी को 15 दिन के अंदर ये दूसरा झटका है। इससे पहले सरकार ने स्टांप शुल्क में बढ़ोतरी की थी
इससे 90 लाख रु. से अधिक की कीमत की रजिस्ट्री कराने के लिए 50 हजार रु. अतिरिक्त फीस देनी होगी। पहले अधिकतम फीस 15 हजार रु. थी। अब यह न्यूनतम 15 हजार और अधिकतम 50 हजार कर दी है। स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं। एक लाख से 30 लाख रुपए तक का एक ही स्लैब बना दिया है। उससे ज्यादा कीमत की प्रॉपर्टी को 7 स्लैब में बांटा है। इससे पहले कांग्रेस सरकार ने 2006 में रजिस्ट्री शुल्क में संशोधन किया था। पहले सिर्फ 500 रु. रजिस्ट्रेशन फीस व 3 रुपए पेस्टिंग फीस ली जाती थी।
न्यूनतम 15 हजार शुल्क से लेकर 50 हजार तक
जमीन की कीमत |
रजिस्ट्रेशन फीस |
1 से 30 लाख |
15 हजार |
30 से 40 लाख |
20 हजार |
40 से 50 लाख |
25 हजार |
50 से 60 लाख |
30 हजार |
60 से 70 लाख |
35 हजार |
70 से 80 लाख |
40 हजार |
80 से 90 लाख |
45 हजार |
90 लाख से ज्यादा |
50 हजार |