फायर कर्मियों की याचिका पर, 1646 नियुक्तियों पर स्टे को लेकर सरकार को नोटिस

Edited By Deepak Paul, Updated: 06 May, 2018 11:01 AM

notice on fire employees  appeal government on stay on 1646 appointments

हरियाणा के गुरुग्राम फायर स्टेशंस में फायर आप्रेटर कम ड्राइवरों की 1646 नियुक्तियों के लिए जारी विज्ञापन को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस अरुण पल्ली ने सरकार को 11 मई के लिए नोटिस जारी किया है। वहीं नियुक्तियों को लेकर...

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): हरियाणा के गुरुग्राम फायर स्टेशंस में फायर आप्रेटर कम ड्राइवरों की 1646 नियुक्तियों के लिए जारी विज्ञापन को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस अरुण पल्ली ने सरकार को 11 मई के लिए नोटिस जारी किया है। वहीं नियुक्तियों को लेकर विज्ञापन के आधार पर आगामी कार्रवाई पर रोक के लिए भी नोटिस जारी किया है। सरकारी वकील ने नोटिस स्वीकारते हुए लिखित जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की। 

हाईकोर्ट ने साफ किया है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अगली सुनवाई से पहले विज्ञापन के तहत कोई प्रभावी कदम नहीं उठाएगा। संबंधित याचिका फायर स्टेशन गुरुग्राम में फायर ड्राइवर राज सिंह समेत 87 फायर विभाग कर्मियों ने दायर की है जिसमें हरियाणा सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज के डायरेक्टर तथा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाया गया है। याचिका में मांग की है कि 28 मार्च, 2018 को निकाले विज्ञापन को रद्द किया जाए जिसमें फायर आप्रेटर कम ड्राइवरों के 1646 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। 

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