अरावली पर्वतों को काटकर निर्माण कार्य के मामले में सरकार को नोटिस जारी

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 11 May, 2018 08:44 AM

notice issued to government for cutting construction of aravali mountains

हरियाणा में अरावली पर्वतों को काटकर वहां निर्माण कार्य किए जाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि भारत सरकार की 7 मई, 1992 की नोटिफिकेशन के आधार पर...

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): हरियाणा में अरावली पर्वतों को काटकर वहां निर्माण कार्य किए जाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि भारत सरकार की 7 मई, 1992 की नोटिफिकेशन के आधार पर अरावली में निर्माण पर प्रतिबंध लगाया जाए। हरियाणा में पूरे अरावली को फॉरेस्ट एरिया घोषित किए जाने की मांग की गई है। 

हाईकोर्ट से रैतपुर बास में आने वाली अरावली रेंज की सुरक्षा की मांग की गई है। वहीं, बंधवड़ी में स्लॉटर हाऊस तथा प्रस्तावित ग्रेटर साऊदर्न पैरीफेरल रोड का निर्माण रोका जाए जो अरावली रेंज से होकर जाएगी। इसके लिए हजारों पेड़ काटे जाएंगे जिससे पर्यावरण को भारी नुक्सान पहुंचेगा। मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया गया है।

दायर याचिका में आर.टी.आई. एक्टिविस्ट गुरुग्राम निवासी हरिंद्र सिंह ढींगरा ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तथा फॉरेस्ट एंड वाइल्डलाइफ डिपार्टमैंट के प्रिंसिपल सैक्रेटरी को पार्टी बनाया है।

हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने मामले में हरियाणा सरकार समेत अन्य प्रतिवादियों को 3 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। 


 

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